Suchnaji

EPS 95: पेंशन से जुड़ी खास बातें, EPFO अफसरों से सवाल और ये है सही जवाब

EPS 95: पेंशन से जुड़ी खास बातें, EPFO अफसरों से सवाल और ये है सही जवाब
  • EPFO के अधिकारियों से पूछे गए सवालों का जवाब आप भी पढ़िए।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस-95 (EPS 95) पेंशन के एक-एक सवालों का जवाब आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बीएसपी सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोशिएशन एमएस शांत कुमार, मनोहर तिवारी और बीएसपी के श्रमिक नेता जगन्नाथ त्रिवेद्वी, के केवेंद्र सुंदर ने कुछ मौखिक व कुछ लिखित सवालों का जवाब तैयार किया है। ईपीएफओ-EPFO के अधिकारियों से पूछे जा रहे सवालों का जवाब आप पढ़िए।

ये खबर भी पढ़ें:  EPS 95: 4 फॉर्मूले की कुल राशि को जोड़िए, जो रकम आएगी वही आपकी पेंशन

AD DESCRIPTION

सवाल: सबसे महत्वपूर्ण सवाल डिमांड लेटर में जमा करने वाली राशि के साथ मिलने वाले पेंशन का भी उल्लेख किया जाए?
जवाब-ईपीएफओ ऐसा उल्लेख करने में असमर्थता जताई।

सवाल: डिमांड लेटर में दर्शाई गई अंतर राशि जमा करने के बाद कितने समय के बाद रिवाइज्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा?
जवाब: 20 दिन से एक माह में शुरू हो जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें:  CG NEWS: 11वीं, 12वीं की पढ़ाई के साथ ही 5789 विद्यार्थी कर रहे ITI

सवाल: जब जमा करने वाली राशि में ब्याज जोड़ कर लिया जा रहा है तो मिलने वाले एरियर पर भी ब्याज दिया जाना चाहिए?
जवाब: मिलने वाले एरियर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

सवाल: जिन कर्मियों का 58 वर्ष पूर्ण होने पर 40 साल की नौकरी हो चुकी है, उनका पेंशन योग्य सेवा काल क्या होगा?
जवाब: पूरे सेवा काल (58 वर्ष) पर 01/09/2014 के पहले 16/11/1995 तक और बाद में 58 वर्ष की आयु तक की गणना होगी अर्थात अवधि की कोई कैंपिंग नहीं होगी।

ये खबर भी पढ़ें:  बोकारो स्टील प्लांट: BIDU चुनाव में जातिवाद-परिवर्तन का फैक्टर हावी, संदीप और रजक की प्रतिष्ठा दांव पर, मतदान जारी

सवाल: अंतिम पेंशन की गणना हेतु दो फार्मूले (2014 के पहले और 2014 के बाद) का प्रयोग क्यों किया गया?
जवाब: फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सवाल: पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेने का क्या फार्मूला है?
जवाब: पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पेंशनर से नहीं लिया जाएगा। यह चार्ज नियोक्ता जमा करते हैं।

येखबरभीपढ़ें:  राउरकेलास्टीलप्लांट: समाधान, येशब्दनहींसभागारकाहैनाम, अबयहींहोगीबैठकी

सवाल: जो कर्मी उच्च वेतन पर पेंशन लेने के विकल्प चुनने के बाद डिलीट विकल्प फार्म भर दिया है, क्या उन कर्मियों को दोबारा उच्च वेतन पर पेंशन हेतु अवसर दिया जाएगा?
जवाब: किसी भी कारण से नियोक्ता द्वारा रिजेक्ट कर देने के बाद भी एक माह का समय देकर कर्मी से पूछा जाएगा कि वे विकल्प बदलना चाहते हैं या नहीं।

सवाल: 2014 के बाद वीआर लेने वाले कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था है?
जवाब: किसी भी तरह से 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मी उच्च वेतन पर पेंशन योजना का लाभ मिलेगा बशर्ते वे विकल्प भरा हो।

ये खबर भी पढ़ें:  जिस जगह पर वीरनारायण सिंह हुए शहीद, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने की प्रतिमा स्थापित, रायपुर को 132 करोड़ की सौगात

सवाल: जमा करने वाली राशि में (मूल राशि+ब्याज) के साथ 1.16% भी जोड़ कर लिया जा रहा है क्या?
जवाब: उच्च वेतन पर पेंशन विकल्प चुनने पर 2014 से जमा करने वाली राशि में 1.16% जोड़ कर लिया जाएगा।