पुरानी पेंशन योजना: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की अटक रही पेंशन, जानिए कारण

Old Pension Scheme: Pension of government employees of Chhattisgarh is stuck, know the reason
सेवापुस्तिका में सेवानिवृत्ति/निधन की प्रविष्टि नहीं होने से अटकती है पेंशन। वेतन निर्धारण की जांच पहले कराएं। मिलेगी पेंशन।
  • अलग-अलग सरकारी विभागों के पेंशन मामला देखने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन का मामला भी ईपीएस 95 पेंशन की तरह उलझा हुआ है। विभागीय चूक की वजह से खामियाजा कार्मिक भुगत रहे हैं। पेंशन का पीपीओ ऑर्डर मिलने के बजाय रिकवरी ऑर्डर थमा दिया जाता है।

ये खबर भी पढ़ें: Employees Pension Scheme 1995: मोदी जी…ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 भरपाई कीजिए वृद्धावस्था पेंशन से

पुरानी पेंशन योजना-ओपीएस से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। रिटायरमेंट पूर्व के बजाय आखिरी वक्त सक्रिय होने पर तमाम खामियां उजागर होती है। तब तक कार्मिक रिटायर हो जाते हैं और पेंशन को लेकर विभागीय चक्कर लगाते हैं।

ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी पेंशन योजना 1995: NAC मांग रहा 7500+महंगाई भत्ता+चिकित्सा और ट्रेड यूनियनें 5,000 पर अटकीं, फंसा पेंच

इस तरह की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए दुर्ग जिले के लोक निर्माण विभाग सभा कक्ष (जिला चिकित्सालय दुर्ग के सामने) दुर्ग में संभाग स्तरीय पेंशन निराकरण प्रशिक्षण-कार्यशाला बुधवार को हुआ।

ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 पेंशनभोगी फर्जी खबरों से बचें, हायर-न्यूनतम पेंशन पर करें NAC से सीधा सवाल

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर द्वारा संभाग स्तरीय सभी अधिकारियों को अपने संभागीय कार्यालय के पेंशन प्रभारी कार्मिक ने सवालों के जवाब दिए। संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन डॉ. दिवाकर सिंह राठौर और उप संचालक देवेंद्र चौबे द्वारा स्वयं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ये खबर भी पढ़ें: EPS Pension, कॉर्पस पर PM मोदी, अडानी, आडवाणी और एलन मस्क तक लपेटे में, पढ़िए पेंशनर्स व्यू

अलग-अलग सरकारी विभागों के पेंशन मामला देखने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। सवालों के जवाब दिए गए। किन बातों का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, किन-किन बातों को कार्मिक नजर अंदाज करते हैं, विभागीय लापरवाही क्या है आदि का जवाब दिया गया।

ये खबर भी पढ़ें: Employees Pension Scheme 1995: बात मोदी के अंध विरोधी और अंध भक्त तक पहुंची, पढ़िए मामला

ये है पेंशन प्रस्ताव में त्रुटियां

1. निर्धारित प्रपत्र में नामांकन नहीं होना तथा पुत्र-पुत्री का नाम अंकित नहीं होना।
2. नामांकन प्रपत्र के अभाव में वारिसान प्रमाण पत्र के बिना प्रकरण पस्तुति
3. पुत्र-पुत्री का जन्म प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होना।
4. पति/पत्नी की अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी न होना।

ये खबर भी पढ़ें: रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जीवन की ये है 36 सीढ़ी, जरूर पढ़ें Senior Citizen

5. ओपीएस में EWR/चालान सत्यापन के पूर्व पेशन प्रकरण प्रस्तुत कर दिया जाना।
6. ओपीएस में EWR/चालान सत्यापन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में नहीं किया जाना।
7. ओपीएस विकल्प संलग्न कर सेवापुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया जाना।
8. सेवापुस्तिका में सेवानिवृत्ति/निधन की प्रविष्टि नहीं होना।
9. वेतन निर्धारण की जांच कराये बिना पेंशन प्रकरण पस्तुत किया जाना।
10. पेंशन/उपादान की पात्रता नहीं होते हुए भी पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कर दिया जाना।

ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए आईटी सिस्टम उन्नत किया