- 4 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे से पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। जिले की वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 के लिए व्यवस्थापन से शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अहाता लाइसेंस के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सीआर साहू से मिली जानकारी के अनुसार इस आमंत्रण के अंतर्गत समूह क्रमांक 32 अहिवारा से संलग्न एफएल-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) अहिवारा शामिल हैं। निविदा जमा करने की तिथि 4 सितंबर 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगी, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी सातों दिन अनवरत जारी रहेगी।
आवेदक https://excise.cg.nic.in/eAhata/index.aspx पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। लाइसेंस का आवंटन छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (संशोधित) के अंतर्गत किया जाएगा।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निष्पादित की जाएगी। लाइसेंस की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 तक होगी।