प्रेम प्रकाश पांडेय ने कोर्ट में घेरा, हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव पर ठोका जुर्माना

Prem Prakash Pandey Case: High Court imposes fine on MLA Devendra Yadav
  • हाईकोर्ट: देवेंद्र यादव को लगा 1000 रुपये का पेनाल्टी।
  • कोर्ट ने जवाब की देरी के लिए देवेंद्र यादव को 1000 रुपए का पेनल्टी कॉस्ट किया है। अगली सुनवाई 20 नवंबर 2024 को होगी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra Yadav) पर एक और पेनाल्टी लग गई है। हाईकोर्ट क आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। अब विधायक को 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा।

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देवेंद्र यादव की कोर्ट के आदेश की अवेलना पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा कोर्ट के आदेश को न मानने पर भरना होगा 1000 रुपए।

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दरअसल मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है। 24 अक्टूबर को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में न्यायाधीश राकेश मोहन पाण्डेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव विधायक भिलाई नगर के विरुद्ध चल रहे चुनाव याचिका पर सुनवाई की,
याचिकाकर्ता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय के अधिवक्ता ने 21 अगस्त को 3 अंतरिम आवेदन लगाए थे, जिस पर न्यायालय ने लगातार तीन अवसर देवेंद्र यादव के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु कहा गया। किंतु अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देते हुए जवाब नहीं जमा किए कि देवेंद्र यादव जेल में बंद है। इसलिए हम जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमे देवेंद्र से निर्देश प्राप्त नहीं हो पा रहे। आज भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया।

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जिसका विरोध करते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एनके शुक्ला एवं देवाशीष तिवारी ने कोर्ट को बताया तथा दिखाया कि देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान ट्विटर,फेसबुक,सोशल मीडिया में संदेश चला अथवा चलवा रहे हैं। न्यूज चैनल को बलरामपुर की घटना पे बाइट दे रहे हैं, बस अपने अधिवक्ता को चुनाव याचिका में निर्देश नहीं दे पा रहे।

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कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एनके शुक्ला की दलीलों से सहमत होते हुए कड़ा रुख कर आदेश दिया कि देवेंद्र यादव की ओर से तीन बार से जवाब नहीं आ रहा है। अब यह अंतिम मौका दिया जाता है। 20 नवंबर तक आवश्यक रूप से जवाब जमा करें। कोर्ट ने जवाब की देरी के लिए देवेंद्र यादव को 1000 रुपए का पेनल्टी कॉस्ट किया है, इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2024 को होगी।

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