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रेलवे पेंशन अदालत: बिलासपुर मुख्यालय, रायपुर और नागपुर मंडल के पूर्व कार्मिक 10 सितंबर तक करें आवेदन, 18 को बैठेगी अदालत

रेलवे पेंशन अदालत: बिलासपुर मुख्यालय, रायपुर और नागपुर मंडल के पूर्व कार्मिक 10 सितंबर तक करें आवेदन, 18 को बैठेगी अदालत
  • दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेंशन अदालत का आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय बिलासपुर, रायपुर, नागपुर रेल मंडलों एवं रेलवे कारखानों में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अखिल भारतीय पेंशन अदालत का 18 सितम्बर (सोमवार) को किया जाएगा।

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दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय एवं बिलासपुर रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन अदालत के लिए अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (जिसमें पी.एफ.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर लिखना अनिवार्य है) 10 सितम्बर 2023 (रविवार) तक जमा कर दें। या इससे पूर्व मुख्यालय में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004 एवं बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदालत), मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004 को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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रायपुर एवं नागपुर रेल मंडलों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस हेतु अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (नाम,पद, मो.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर लिखना अनिवार्य है) 10 सितम्बर  (रविवार) तक या इससे पूर्व रायपुर मंडल के लिए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, न्यू डी. आर. एम कॉम्प्लेक्स खमतराई, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492008 एवं नागपुर रेल के लिए  वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, किंग्सवे,  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर (महाराष्ट्र) 440001 को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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पेंशन अदालत में पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेन्शन भुगतान संम्बन्धी कोई शिकायत है तो वे अवश्य आवेदन करें ,जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।    

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इस पेंशन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों, रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण, एवं प्री-2006/पोस्ट 2006 मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा।