SAIL ने ग्रेच्युटी 25 लाख करने का 29 अक्टूबर को किया प्रावधान, 30 को सर्कुलर जारी, अब पर्क्स पर SEFI ये बोला

SAIL Announced a Provision to increase Gratuity to Rs 25 Lakh on October 29 Issued a Circular on the 30th Now Talk on Perks
  • अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1 अक्टूबर 2025 से 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 29 अक्टूबर को ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया। एक दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसी के साथ अब अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए का लाभ मिलेगा।

डीए, ग्रेच्युटी में इजाफा होने के बाद अब पर्क्स में वृद्धि को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर का कहना है कि एनसीओए के पदाधिकारियों ने डीपीई के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा किया है।

डीए और ग्रेच्युटी पर सर्कुलर जारी हो गया है। लेकिन, पर्क्स को लेकर सरकार की तरफ से अड़चन है। थर्ड पीआरसी में कमेटी ने पर्क्स के परिवर्तन की बात भी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने 2017 में पे-रिवीजन से हटा दिया था।

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एनसीओए के पदाधिकारियों ने चौथे पीआरसी में इसको शामिल कराने के लिए दबाव बनाया है, ताकि कार्मिकों को इसका लाभ मिल सके। चौथे पीआरसी के एजेंडे में इसको प्रमुखता से रखने पर बात की गई है।

बता दें कि सेल ने 30 सितंबर 2025 (वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही) को समाप्त छमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा बुधवार को किया था। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी गई थी।

30 सितंबर, 2025 को समाप्त चालू छमाही के लिए कंपनी के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर एक्चुअरी द्वारा गणना की गई मूल वेतन के 50% से अधिक डीए में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने से संबंधित ₹338.44 करोड़ का प्रावधान किया था।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल प्रबंध ने 30 अक्टूबर को सभी सेल संयंत्रों-इकाइयों के मानव संसाधन प्रमुख को पत्र लिखकर 01/10/2025 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि पर अमल करने को निर्देशित किया है।

कार्यकारियों और गैर-कार्यकारी नियमित कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 01/10/2025 से 20.0 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.0 लाख रुपये कर दी गई है। सेल ग्रेच्युटी नियमों के अंतर्गत अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

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