SAIL NEWS: कर्मचारियों-अधिकारियों को पता नहीं SEWA Insurance पॉलिसी, लाखों का नुकसान

  • नियमों एवं शर्तों के जानकारी नहीं होने के कारण  दुष्परिणाम यह होता है कि किसी दुर्घटना से मृत्यु, अपंगता के बाद बीमा कम्पनी शर्तों का हवाला देकर बीमा लाभ देने से बचते हैं।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल भिलाई स्टील प्लांट (SAIL Bhilai Steel Plant) के अधिकारी और कर्मचारी ध्यान दें। सेवा बीमा (SEWA Insurance) को लेकर बीमा कंपनी के नियम शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। शर्ते विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक किए जाने को लेकर पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू ने भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक सेवा (सचिव)  को पत्र सौंपा है।

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महासचिव जेपी त्रिवेदी का कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों अधिकारियों का SEWA समिति के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रति वर्ष किया जाता है, जिसका बीमा राशि फरवरी माह के वेतन से काट कर बीमा कम्पनी को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14854 कर्मचारी अधिकारीयों ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी लिए हैं, जिसका प्रीमियम राशि 2384 रुपए है।

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और तीस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। परन्तु अधिकांश  कर्मचारी एवं अधिकारियों को बीमा पालिसी के नियम एवं शर्तों की कोई जानकारी ही नहीं है। सेवा समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों एक बैठक में मुख्य महाप्रबंधक ने भी इस बात का जिक्र किया था कि “मैं भी इसकी शर्तों के बारे में नहीं जानता हूं”।

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पीड़ित परिजनों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता

सीटू का मानना है कि सेवा बीमा के लिए निर्धारित किए गए नियमों एवं शर्तों के जानकारी नहीं होने के कारण  दुष्परिणाम यह होता है कि किसी दुर्घटना से मृत्यु, अपंगता के बाद बीमा कम्पनी शर्तों का हवाला देकर बीमा लाभ देने से बचते हैं। जिसके चलते पीड़ित परिजनों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता है। ज्ञात हो की पिछले दिनों दुर्घटना में पीड़ित हुए परिजनों के माध्यम से सेवा बीमा के कुछ ऐसे ही मामले यूनियन के संज्ञान में आए थे।

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बीमा पालिसी के नियम एवं शर्तें इंट्रानेट पर अपलोड करें

इसी संदर्भ में सीटू यूनियन द्वारा महाप्रबंधक अमूल्य प्रियदर्शिनी सचिव (सेवा) भिलाई इस्पात संयंत्र को सेवा समिति द्वारा किए गए संयंत्र कर्मियों अधिकारियों के बीमा पालिसी के नियम एवं शर्तें इंट्रानेट एवं इस सहयोग सहित विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक करने हेतु पत्र दिया, जिसकी एक प्रति मुख्य महाप्रबंधक ( कार्मिक) भिलाई इस्पात संयंत्र को भी दिया है।

सीटू का कहना है कि प्रबंधन सीटू के पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द सेवा के संदर्भ में किए गए बीमा की शर्तों को सार्वजनिक कराएंगे।

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