सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग (District Employment and Self-Employment Guidance Center Durg) द्वारा जिले में नियोजक द्वारा उपलब्ध 30 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 1 मार्च 2024 को सुबह 10.30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में किया जाएगा।
प्लेसमेंट कैम्प में नियोजक एनआईआईटी लिमिटेड स्मृति नगर भिलाई में रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफसी बैंक के पदों पर भर्ती की जाएगी।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उपसंचालक आरके. कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते है। पदों, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक प्लेसमेंट केम्प स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।
इधर-विभाग प्रमुख अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान डाटा प्रविष्टि सूची (नाम, पदनाम, उम्र, मोबाईल नंबर) डाटाबेस में अपलोड नही किए जाने के कारण जिला प्रशासन के 57 विभागों के एवं केंद्र सरकार के 49 विभाग प्रमुख अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल पीपीईएस सॉफ्टवेयर में डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करने कहा है।
ये खबर भी पढ़ें : Bhilai Steel Plant में डकैती, कर्मचारियों के गर्दन पर धारदार हथियार रखकर लूटपाट
आबकारी विभाग ने जब्त की 7.2 बल्क लीटर देशी मदिरा
दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के परिपालन तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार गस्त किया जा रहा है।
इसी कड़ी में 28 फरवरी 2024 को सुबह गश्त के दौरान आबकारी विभाग द्वारा सब्जी मार्केट सुपेला के पास थाना सुपेला वृत-भिलाई 01 में अवैध शराब के परिवहन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 40 नग पाव, मात्रा 7.200 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 4800 है।
ये खबर भी पढ़ें : EPS 95: NAC के प्रस्ताव पर सिफारिश होगी या नहीं, सुप्रीम पर नज़र
सहायक आयुक्त आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी दूरदेशी निषाद आत्मज कंगलू निषाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, आबकारी आरक्षक चितेश्वरी ध्रुव वाहन चालक प्रकाश राव एवं कामता प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
ये खबर भी पढ़ें : हरियाणा से पेंशन पर खबर, पढ़िए EPS 95 न्यूनतम पेंशन, EPFO और सरकार का मास्टरस्ट्रोक