EPS 95 पेंशन की ताज़ा खबर: ईपीएस कॉर्पस घाटे में, EPFO और PM पर यह दावा

  • जिम्मेदार प्रधानमंत्री NAC द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जांच कराये बिना मांगे पूरी करने के लिए मौके पर केवल आश्वासन नहीं देगा, जहां वित्तीय प्रभाव बहुत बड़ा है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) पर हर दिन कुछ न कुछ बातें हो रही है। ईपीएफओ (EPFO) और सरकार पर सबकी नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सरकार कुछ बोल नहीं सकती। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया। अमल नहीं हो सका।

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पेंशनर्स Ramakrisha Pillai ने लिखा-ईपीएस न्यूनतम पेंशन पर सरकार द्वारा आश्वासन? मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री NAC द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जांच कराये बिना मांगे पूरी करने के लिए मौके पर केवल आश्वासन नहीं देगा, जहां वित्तीय प्रभाव बहुत बड़ा है।

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ईपीएस कॉर्पस को घाटे में बताया जा रहा

क्या आप मांगों का वित्तीय प्रभाव जानते हैं? बोझ कौन उठायेगा? ईपीएस कॉर्पस को घाटे में बताया जा रहा है। सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध की तुलना में आगे कोई बजट समर्थन नहीं बढ़ाना चाहती है। मैं बैठक में उपस्थित नहीं था।

पीएम ने कहा होगा या इसका मतलब होगा कि जांच करवाएंगे। उनके पास विवेक पर ऐसे व्यय को स्वीकृत करने की शक्ति नहीं है। उन्हें वित्त विभाग से सहमति और कैबिनेट और संसद से स्वीकृति लेनी होगी।

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इच्छा और कल्पना पर पैसा खर्च नहीं किया जा सकता

इस तरह से सरकार काम कर रही है। पीएसयू सीएमडी या जीएम में भी बिना वित्तीय सहमति या बोर्ड की स्वीकृति के एक निश्चित राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हो सकता है। व्यक्तियों की इच्छा और कल्पना पर पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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पेंशनभोगियों को कुछ राहत देनी चाहिए

ऊपर जो कहा गया है, उसके बावजूद, मुझे लगता है कि सरकार को 2014 से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, पुराने पेंशनभोगियों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए योजना को संशोधित करना चाहिए था।

जिनकी पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन बहुत कम था। सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन में संशोधन करके कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए आगे। अंतिम संशोधन 1.9.2014 में किया गया था।

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