- 15 हजार सैलरी: इसे करें फॉलो, 86 लाख रुपए मिलेगी राशि।
- भविष्य में जब आप नौकरी बदले, तो साथ ही आपना PF भी ट्रांसफर कराना न भूलें।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। अपना निवेश बढ़ाने के लिए PF एकाउंट ट्रांसफर करें। आज हम आपको बताएंगे कि नौकरी बदलने पर अपने PF का सारा पैसा निकालने का क्या नुकसान है और इसकी बजाए अगर उसे ट्रांसफर कराते है तो उसका कितना फायदा होगा।
आप EPFO की फंड ट्रांसफर (Fund Transfer) सुविधा का लाभ उठाकर जमापूंजी को बढ़ाने का साथ ही अपना आर्थिक भविष्य और भी अधिक सुरक्षित कर सकते है। हम अक्सर देखते है कि बहुत सारे युवा दो-चार साल के बाद नौकरी छोड़कर दूसरे किसी संस्थान में नई नौकरी करने लग जाते है।
ये खबर भी पढ़ें : EPFO News: आपके परिवार को कहां से मिलेगा लाखों का बीमा, जानिए
लेकिन वे एक बड़ी गलती यह कर देते है कि उस नौकरी को छोड़ने के साथ ही वे अपने PF का पूरा पैसा भी निकाल लेते है। ऐसा करते ही उनकी EPF सदस्यता खत्म हो जाती है। इसकी बजाए अगर वे अपना PF नए एकाउंट में ट्रांसफर करवाते है तो उन्हें दोहरा लाभ मिलता है।
ये खबर भी पढ़ें : EPFO News: आपके परिवार को कहां से मिलेगा लाखों का बीमा, जानिए
1) पहला उन्हें फंड पर कंपाउंड ब्याज मिलता रहेगा।
2) EPF की सदस्यता निरंतर बनी रहती है।
साथ ही 10 साल की सेवा अवधि पूरी होते ही वे EPFO की पेंशन पाने के भी हकदार बन जाते है। PF पर मिलने वाले लगभग 8.15% ब्याज से आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है।
इसे कुछ इस तरह से समझिए…
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका वेतन 15 हजार (15,000) रुपए है और हर महीने नियोक्ता एवं आपका अंशदान मिलाकर दो हजार तीन सौ 51 (2,351) PF खाते में जमा हो रहा है तो 10 साल बाद ये राशि चार लाख 34 हजार (04,34,000) रुपए हो जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें : EPFO सदस्य सावधान…! ये नहीं किया तो अटक जाएगा EPF का सारा पैसा
20 साल में 14 लाख 11 हजार (14,11,000), 40 साल बाद यही रकम लगभग 86 लाख रुपए से भी ज्यादा बना जाएगी। आपको सिर्फ अच्छे ब्याज के साथ कंपाउंडिंग का ही फायदा नहीं होता बल्कि EPF में किए गए अंशदान पर सदस्य और नियोक्ता दोनों को आयकर के लिए छूट मिलती हैं।
ये खबर भी पढ़ें : Online Joint Declaration: EPFO सदस्य नाम और डिटेल्स ऐसे करें ठीक
यही नहीं इस पर मिलने वाले ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाला धन आयकर से मुक्त होता है। हां, यदि अंशदान ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर देना होगा। यदि आप पांच साल से कम की सदस्यता पर अपना PF खाता बंद करते है तो आपको मिलने वाली राशि पर EPFO TDS काटता है।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई बार युवावस्था में पेंशन का महत्व समझ नहीं आता, लेकिन रिटायर होने के बाद EPFO से मिले वाली पेंशन ही आपका मजबूत आर्थिक सहारा बन जाती है।
ये खबर भी पढ़ें : Pension: क्या है सदस्य पेंशन? बेहद आसानी से ऐसे ले सकते है जबरदस्त स्कीम का लाभ
इसलिए भविष्य में जब आप नौकरी बदले, तो साथ ही आपना PF भी ट्रांसफर कराना न भूलें। इसके लिए आप मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते है। बस UAN में आपका KYC अपडेट होना जरूरी है। ट्रांसफर प्रक्रिया पर अधिक जानकारी के लिए प्राप्त करने आप @SuchnaJi.com पढ़ते रहिए।
ये खबर भी पढ़ें : Pension: क्या है सदस्य पेंशन? बेहद आसानी से ऐसे ले सकते है जबरदस्त स्कीम का लाभ