- अवधि की समाप्ति से पहले क्वार्टर खाली न करने की स्थिति में क्वार्टर को कब्जे वाला आवास माना जाता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) में रहने वालों के लिए खास खबर है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन (Bhilai Steel Plant Management) के फैसले ने कर्मचारियों और अधिकारियो का होश उड़ा दिया है। रिटायरमेंट के बाद बीएसपी के आवास को रिटेंशन पर लेने वालों की गारंटी देने वाले अब फंस गए हैं।
रिटेंशन पर लेने वाले कार्मिक मकान खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बकाया वसूली के लिए प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। नोटिस जारी की जा रही है। गारंटी देने वाले यानी जमानतदार कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी से बकाया वसूली की कटौती की जाएगी। इस बात की पुष्टि बीएसपी प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस में कर दी गई है।
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शनिवार को इंटक पदाधिकारियों की बैठक में इस विषय पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रबंधन के फैसले पर रोष जताया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सूचनाजी.कॉम की खबर तेजी से वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया पर अब गारंटी न लेने का चला दौर
इस पर बीएसपी के एक कर्मचारी ने लिखा-अब किसी की गारंटी नहीं लेना है। बीएसपी के एक अन्य कर्मी ने जवाब दिया-Sir me to de chuka hai ek retire person ko, pata nahi mera ab kya hoga…। एक अन्य कर्मचारी ने लिखा-मैं भी दिया हूं, मेरे पास तो लेटर भी आ गया है…।
बीएसपी कार्मिकों को जारी हो रही नोटिस
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के TOWN SERVICES DEPARTMENT से नोटिस जारी की जा रही है।
बीएसपी कोक ओवन (BSP Coke Oven) के कर्मचारी लोकचंद यादव ने रुआबांधा के एक आवास की गारंटी दी है। प्रबंधन की ओर से LOKCHAND YADAV (SURITY) को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस तरह से सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी हो रहा है।
मकान खाली कराने और बकाया दिलाने का दबाव, ये है नोटिस का मजमून
प्रतिधारित आवास (Retained Accommodation) को रिक्त कराने एवं बकाया राशि भुगतान के संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है। आप भी पढ़िए नोटिस का मजमून क्या है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि…आवास प्रतिधारण योजना के तहत CHATUR SINGH SINHA के द्वारा अस्थाई प्रतिधारित आवास क्रमांक 193C/000/RB/NH2 की अवधि दिनांक 31,72021 को समाप्त हो गई है। उक्त आवास के विरूद्ध भुगतान बकाया है।
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उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आवास क्रमांक 1930/000/RB के प्रतिधारण हेतु जमानत आपके (LOKCHAND YADAV) द्वारा दिया गया है एवं आपके द्वारा निम्नानुसार सहमति दी गई है।
“In case of non-vacation of quarters before expiry of permitted period by Sri/Smt/ku CHATUR SINGH SINHA the quarters shall be treated as unauthorizedly acquired and I will be liable to pay the penal rent plus electricity and water charges as applicable. I also stand surety for adherence to the other terms and conditions of retention of quarters”.
हिंदी में स्पष्ट शब्दों में समझिए
जमानत दार लिखकर देते हैं कि अवधि की समाप्ति से पहले क्वार्टर खाली न करने की स्थिति में क्वार्टर को कब्जे वाला मकान माना जाए। दंडात्मक किराया और बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान मैं करूंगा। क्वार्टर को बनाए रखने की अन्य शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए ज़मानत देता हूं।