SAIL ISP में मिल रही EPS 95 हायर पेंशन, भिलाई स्टील प्लांट के 16 हजार पेंशनर्स वंचित, सांसद बघेल ने मंत्री को लिखा पत्र

EPS 95 higher pension is being given in SAIL ISP, 16 thousand pensioners of Bhilai Steel Plant are deprived, MP Baghel wrote a letter to the minister
ईपीएस 95 के उच्च पेंशन में हो रहे विलम्ब को सांसद विजय बघेल ने गंभीरता से लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को भेजा पत्र।
  • कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन से वंचित हो रहे बीएसपी के पूर्व कार्मिकों ने सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के EPS 95 पेंशन पीड़ित प्रतिनिधि मंडल की मांग पर सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र लिखा है। सुनील चौरसिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात की। EPFO रायपुर कार्यालय के मनमानीपूर्ण रवैये की शिकायत करते हुए मदद की गुहार लगाई।

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उन्होंने सांसद को बताया कि इसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16 हजार पूर्व कर्मी उच्चतम न्यायालय के 04 नवम्बर 2022 के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन से आज तक वंचित हैं, जबकि सेल के ही अन्य इकाई इस्को बर्नपुर आदि में उच्च पेंशन का भुगतान आरम्भ भी हो चुका है।

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EPFO रायपुर कार्यालय का हिलाहवाली रवैया वरिष्ठ नागरिकों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जो कि अत्यंत चिंतजानक व गंभीर मामला है। इसका जल्द निराकरण कराने सांसद से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित मंत्री से चर्चा कर पत्र प्रेषित लिखा। दिल्ली जाने पर केंद्रीय श्रम मंत्री से मिलकर मुद्दे को उठाने की बात कही।

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सुनील चौरसिया ने EPFO रायपुर की शिकायत करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 04 नवम्बर 2022 के आदेश में EPS-95 पेंशन की गणना हेतु वेतन 15000 की सीमा को समाप्त कर अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था।

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और इसी आधार पर EPFO, Raipur Office द्वारा अंतिम उच्च वेतन पर स्वंय गणना कर भिलाई इस्पात संयंत्र के पात्र सैकड़ों पूर्व कर्मियों से 15 लाख से 30 लाख रुपए अंतर राशि के रूप मे जमा करवाया गया, जिसे पूर्व कर्मियों ने उधार लेकर तथा अपनी FD को तोड़ कर जमा किया था।

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परंतु लगभग एक माह बाद ही मार्च 2024 में उक्त जमा किए गए अंतर राशि को वापस करते हुए पेंशन देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के ट्रस्ट के नियमों में वेतन सीमा 6500 का ही उल्लेख है। इस सम्बन्ध में वह अपने उच्च कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही।

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EPFO रायपुर गुमराह कर रहा

EPFO रायपुर के इस कथन पर प्रश्न उठता है कि क्या EPFO रायपुर द्वारा बिना अपने उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के ही अंतर राशि के लिए डिमांड पत्र जारी कर राशि जमा किया जा रहा था? अथवा EPFO रायपुर द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है और इसके तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेतन सीमा से संबन्धित सभी पूर्व प्रावधानों तथा भिलाई स्टील प्लांट के ट्रस्ट में इंगित वैधानिक वेतन सीमा स्वत: ही निरस्त/शून्य हो जाना चाहिए। फिर भी भिलाई इस्पात संयंत्र के ट्रस्ट में वेतन सीमा का मुद्दा उठाना तकनीकी रूप से अनुचित व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

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EPFO रायपुर के अधिकारियों की जांच हो

सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में EPFO रायपुर कार्यालय के गैर जिम्मेदाराना रवैये की विभागीय जाँच का अनुरोध किया है। प्रतिनिधि मंडल में आरवी सिंह, सुधीर अवधिया, भारत साव, केएन दिवाकर, एसएल वर्मा, सुरेश बंछोर आदि शामिल थे।

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