ITR: आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख अब 15 नवंबर

ITR filing deadline extended to November 15, 2024
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दिया मौका।
  • www.incometaxindia.gov.in पर सर्कुलर उपलब्ध है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 (अधिनियम) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है।

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अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है।

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सीबीडीटी परिपत्र संख्या 13/2024, एफ.सं.225/205/2024/आईटीए-II दिनांक 26.10.2024 जारी कर दिया गया है। यह परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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