- www.incometaxindia.gov.in पर सर्कुलर उपलब्ध है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 (अधिनियम) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है।
अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है।
सीबीडीटी परिपत्र संख्या 13/2024, एफ.सं.225/205/2024/आईटीए-II दिनांक 26.10.2024 जारी कर दिया गया है। यह परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।