शराब दुकानदारों पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा बकाया, बोकारो स्टील प्लांट लेगा एक्शन, बेदखली की चेतावनी

Bokaro Steel Plant to Take Action Against Liquor Vendors over 1 Crore Rupees in Outstanding Dues Threatens Eviction
  • बोकारो स्टील प्लांट सख्त: लाइसेंसधारी शराब दुकानों को सीधे शुल्क और बिजली बिल जमा नहीं करने का मामला।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्लांट क्षेत्र की जमीन पर संचालित नई लाइसेंसधारी शराब दुकानों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रबंधन की ओर से झारखंड सरकार के सहायक आयुक्त (एक्साइज) को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि सभी लाइसेंसधारी दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क, किराया और बिजली शुल्क का भुगतान बताया है। इसलिए इनके लाइसेंस रोके जाएं।

GM (TA-LRA) एके सिंह की ओर से सहायक आयुक्त (एक्साइज) को पत्र लिखा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किराए और बिजली शुल्क के लिए BSL को सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो दुकानें लाइसेंस के आधार पर इंडिविजुअल ऑपरेटरों को अलॉट की गई हैं। सीधे भुगतान प्राप्त करने का प्रस्ताव SAIL/बोकारो स्टील प्लांट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इस संबंध में आगे बढ़ने के लिए, सभी शराब की दुकान लाइसेंस धारकों को किसी भी कार्य दिवस पर TA-LRA ऑफिस जाना होगा ताकि वे इंडिविजुअल कस्टमर ID बनाने के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकें, ताकि आवश्यक भुगतान सीधे शराब की दुकान लाइसेंसधारी से BSL गेटवे https://bslcollect.sailbsl.in के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।

यह प्रावधान शराब की दुकानों के लाइसेंस की वैधता अवधि तक मान्य रहेगा। उपरोक्त को देखते हुए, अनुरोध किया गया है कि आप शराब की दुकान लाइसेंसधारियों को बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा भवन में TA-LRA विभाग में जाने और कस्टमर ID बनाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दें।

शराब की दुकान लाइसेंसधारी की ओर से कोई जवाब न मिलने पर, BSL जारी रखने की स्थिति में नहीं होगा। पत्र में यह भी साफ चेतावनी दी गई है कि यदि लाइसेंसधारी दुकानदारों की ओर से इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया गया तो बीएसएल बिजली और अन्य सुविधाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं होगा। प्रबंधन ने इस पूरे मामले को “अत्यंत महत्वपूर्ण” बताते हुए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है।