- सीपीएसई के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) दरों में संशोधन – 01.10.2025 से प्रभावी किया गया है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। केंद्रीय कर्मचारियों के आइडीए संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। लोक उद्यम विभाग-डीपीई (Department of Public Enterprises-DPE) के अधिकारियों के साथ National Confederation of Officers Associations-NCOA के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग के बाद सर्कुलर जारी किया गया है।
एनसीओए के अध्यक्ष एमएस अदासुल, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर, वीके तोमर और अन्य प्रतिनिधियों ने प्रमुख लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए डीपीई के उप सचिव से मुलाकात की थी। नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा-एनसीओए के पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाई है। 22 अक्टूबर को डीपीई के अधिकारियों के साथ मुलाकात करके सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार के उप सचिव डॉ. पीके. सिन्हा की ओर से Revision of Industrial Dearness Allowance (IDA) का सर्कुलर जारी किया गया है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाएं, ताकि उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों और सीपीएसई के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) दरों में संशोधन – 01.10.2025 से प्रभावी किया गया है। 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमानों का पालन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों पर लागू औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) की संशोधित दरों को सार्वनिक किया गया है, जो 01.10.2025 से प्रभावी हैं।
पुरानी प्रणाली में 01.10.2025 से देय आईडीए की मात्रा (178) अंकों की वृद्धि के लिए 2.00 रुपये प्रति अंक बदलाव की दर से 356 रुपये हो सकती है और औसत एआईसीपीआई 9611 पर, देय डीए 17812 रुपये हो सकता है।
1992 के वेतनमानों का पालन करने वाले सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय आईडीए की दरें निम्नानुसार हैं:-
जून, 2025 से अगस्त, 2025 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 9611 है।
प्रतिशत में लिंक बिंदु पर वृद्धि [(9611-1099)/1099*100] 774.5% है। 01.10.2025 से विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें: 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों वाले महंगाई भत्ते के भुगतान को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है।
इसी तरह 1997 के बाद से सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर आसीन अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें 01.10.2025 से 2007 और 2017 के वेतनमान निम्नानुसार हैं:
वेतनमान (आईडीए): संशोधित महंगाई भत्ते की दरें
1997:462.7%
2007: 233.2%
2017: 51.8%













