नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। प्रतिवेदन में उक्त उत्पाद को असुरक्षित (Unsafe Food) घोषित किया गया।
- विभाग ने आम उपभोक्ताओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। जिले में बिकने वाली ‘भीम का मैंगो (पैक्ड) ग्रीन कलर (मैंगो आईस कैंडी)’ के एक बैच के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देश पर की है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित उत्पाद का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में उक्त उत्पाद को असुरक्षित (Unsafe Food) घोषित किया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के प्रावधानों के तहत संबंधित बैच नंबर की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी कैंडी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंधित उत्पाद का विक्रय तत्काल बंद करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई विक्रेता या फर्म उक्त प्रतिबंधित उत्पाद बेचते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने आम उपभोक्ताओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित उत्पाद का सेवन न करें। साथ ही यदि कहीं इस आइस कैंडी की बिक्री होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियमित रूप से नमूनों की जांच और निगरानी की जा रही है।

