Big News: दुर्ग-भिलाई की 3 यूनिट बंद करने, बिजली काटने का आदेश, प्रदूषण फैलाने पर कलेक्टर सख्त

Big News Order to Shut Down 3 Units of Durg-Bhilai Cut off Power Collector Strict
  • छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के कार्यपालन अभियंता को विद्युत कनेक्शन तत्काल काटने का आदेश।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देशन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) द्वारा जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं और प्रदूषण की पुष्टि होने पर क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई ने संबंधित इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से भिलाई-03 तहसील अंतर्गत ग्राम अकलौरडीह-जरवाय, ग्राम जरवाय एवं कुम्हारी क्षेत्र में की गई।

ग्राम अकलौरडीह-जरवाय में संचालित मेसर्स आर.डी. एजेंसी (वेस्ट मटेरियल स्क्रीनिंग यूनिट) को भारी मात्रा में धूल फैलाने एवं बिना वैधानिक अनुमति संचालन के कारण बंद किया गया है। वहीं ग्राम जरवाय स्थित मेसर्स पंकज अग्रवाल (स्लैग क्रशिंग यूनिट) तथा मेसर्स टेथिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त कुम्हारी क्षेत्र के अहिवारा रोड पर स्थित मेसर्स वैद्य फूड प्रोडक्ट्स को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अभाव में तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ‘क’ तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ‘क’ के तहत की गई है। संबंधित औद्योगिक इकाइयों को तत्काल अपनी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के कार्यपालन अभियंता को इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन तत्काल विच्छेदित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित उद्योग मालिकों के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 41 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।