भाजपा पार्षदों ने आयुक्त द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को शून्य घोषित करने की मांग की। किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
- सामान्य सभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 54(2) के अंतर्गत आवश्यक बहुमत से आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा द्वारा 25 मार्च 2026 को पारित संकल्प के उल्लंघन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा संगठन द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति के संयोजक वरिष्ठ पार्षद श्याम सुंदर राव के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश, दुर्ग से भेंट कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सामान्य सभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 54(2) के अंतर्गत आवश्यक बहुमत से आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद आयुक्त द्वारा निरंतर नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनमें ठेकेदारों को भुगतान जैसी कार्यवाहियां भी शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से सामान्य सभा के निर्णय का उल्लंघन है।
भाजपा पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सीधा हनन बताते हुए जिलाधीश से मांग की कि 25.03.2026 के पश्चात आयुक्त द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को शून्य घोषित किया जाए, आयुक्त को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक कार्य करने से रोका जाए।
शासन से निर्देश प्राप्त होने तक किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि यदि इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो भाजपा पार्षद लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भाजपा पार्षदों ने जिलाधीश से अपेक्षा की है कि वे मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

