- हाईकोर्ट में पारित आदेश 21 अगस्त 2023 के विरूद्ध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन दिया गया है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग में बी.एड. (B. Ed.) उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शामिल किया जा रहा है। ऑनलाइन काउंसिलिंग में 1 से 7 सितंबर तक पूर्व में जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वालेबी.एड. (B. Ed.) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग लेंगे। केवल अनुसूचित जाति बहुविकलांग वर्ग (एमसी) में 117667 कट ऑफ रैंक के भीतर के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है।
सहायक शिक्षक पद पर होने वाली समस्त नियुक्तियां हाई कोर्ट में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 एवं सुप्रीम कोर्ट के एस.एल.पी. (SLP) (सिविल) डायरी नम्बर 35325/2023 में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।
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गौरतलब है कि हाई कोर्ट द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 में 21 अगस्त 2023 को पारित आदेश में सहायक शिक्षक पद के लिये डी.एड. (D. ED.) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने आदेशित किया गया था और बी.एड. (B. Ed.) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (Candidate) को प्रक्रिया में स्थगन दिया गया था।
इस स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में ऑनलाईन काउंसिलिंग (Online Counseling) प्रक्रिया 23 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक सायं 5.00 बजे तक की गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसे 7 सितम्बर 2023 सायं 05.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
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हाईकोर्ट में पारित आदेश 21 अगस्त 2023 के विरूद्ध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court.) द्वारा स्थगन दिया गया है। अतः 01 सितंबर 2023 से 07 सितंबर 2023 तक पूर्व में जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बी.एड. (B. Ed.) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसिलिंग (Online Counseling) प्रकिया में शामिल किया जा रहा है, केवल अनुसूचित जाति बहुविकलांग वर्ग (एमसी) में 117667 कटऑफ रैंक के भीतर के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार शामिल किया गया है।
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