
- पेशन निधि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन निधि प्रणाली (एनपीएस) के तहत होगी और एनपीएस को पीएफआरडीए की कड़ी निगरानी के तहत प्रचालित किया जाता।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारियों का मुद्दा लोकसभा में उठा। कोयला कर्मचारियों की पेंशन निधि ट्रांसफर पर सांसद डॉ. एमके विष्णु प्रसाद ने कोयला मंत्री से सीधा सवाल पूछ लिया।
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नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) (Neyveli Lignite Corporation Limited (NLC)) के कर्मचारियों की लगभग 360 करोड़ रूपए की पेंशन निधि को सरकारी उपक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से निजी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक को अंतरित किए जाने के क्या कारण हैं? पेंशन निधि को सरकार द्वारा संचालित जीवन बीमा निगम की तुलना में निजी संस्था में जमा करने के क्या लाभ हैं?
कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि एनएलसीआईएल संबंधित न्यासों के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी, 2007 से अपने कर्मचारियों को पेंशन/अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने के लिए “एनएलसी कर्मचारी’ (कार्यकारी और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक) सेवानिवृत्ति निधि” और “एनएलसीआईएल कर्मचारी’ (गैर-कार्यकारी और कामगार) सेवानिवृत्ति निधि” नामों के तहत अधिवर्षिता निधि का प्रचालन कर रही है।
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पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित नई पेंशन स्कीम को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) का कार्यालय ज्ञापन प्राप्त होने पर, दोनों निधियों के सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंतरण करने का विकल्प दिया गया था।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कार्यान्वित करने के लिए, एनएलसीआईएल को प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) नियुक्त करना अपेक्षित था और तदनुसार मैसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (मैसर्स आईसीआईसीआई) को खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पीओपी के रूप में नियुक्त किया गया है।
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मैसर्स आईसीआईसीआई पीएफआरडीए का एक मान्यता प्राप्त पीओपी है। पीओपी पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए सेवा प्रदाता हैं और इसके कार्यों में व्यक्तिगत पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के सृजन/स्थानांतरण में सहायता करना और एनपीएस उपभोक्ताओं को ग्राहक सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं।
सदस्यों (एनएलसीआईएल कर्मचारियों) की इच्छा के आधार पर, एनएलसीआईएल की अधिवर्षिता निधि से कॉर्पस निधि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंतरित किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से एनपीएस से संबंधित विवरण को इसके कार्यान्वयन हेतु सीपीएसई के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया था।
पेशन निधि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन निधि प्रणाली (एनपीएस) के तहत होगी और एनपीएस को पीएफआरडीए की कड़ी निगरानी के तहत प्रचालित किया जाता।
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