SAIL कार्मिकों की छोटी लापरवाही से परिवार वंचित हो रहा EFBS, पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति से

  • दस्तावेज अपडेट कराने के बाद कार्मिक विभाग में एक प्रति अवश्य जमा कर दें, जिससे भविष्य में किसी अनहोनी घटना के कारण परिजनों को परेशान न होना पड़े।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारियों और अधिकारियों (Employees and Officers) की छोटी-छोटी लापरवाही परिवार के लिए भारी साबित हो रही है। कंपनी की सेवा काल में लापरवाही बरतने वालों का परिवार अब भटक रहा है। कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं, जिसमें ईएफबीएस, पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर मामला फंस गया है। आश्रित परिवार यूनियन नेताओं को साथ लेकर विभागों का चक्कर काट रहे हैं। इसलिए आप अभी से सावधान हो जाएं और दस्तावेज को अपडेट करा लें।

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दस्तावेज अपडेट कराने के बाद कार्मिक विभाग में एक प्रति अवश्य जमा कर दें, जिससे भविष्य में किसी अनहोनी घटना के कारण परिजनों को उनके सामाजिक सुरक्षा के लाभ (ईएफबीएस), पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति आदि की स्थिति में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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जानिए सीटू महासचिव ने क्या कहा

सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी का कहना है कि कर्मचारियों के केस को लेकर जब हम लोग विभागों में जा रहे हैं तो दस्तावेज को लेकर अधिकारी भी हाथ खड़ा दे रहे हैं। अलग-अलग पेपर पर अलग-अलग नाम आदि की त्रुटि की वजह से परेशानी होती है। इसलिए समय रहते डाक्यूमेंट को अपडेट करा लें।

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ईएफबीएस, पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति में न आए अड़चन, फौरन यह कराइए

1. अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की तारीख।

2. बीमा नवीनीकरण

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3 ड्राइविंग लाइसेंस तारीख जांच लें और अपडेट कर ले, क्योंकि लाइसेंस की तारीख समाप्त होने के पश्चात अब लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है और लर्निंग लाइसेंस के आधार पर सेवा बीमा का लाभ (50 लाख) नहीं मिलता है।

4. सीपीएफ और ग्रैज्युटी में नामिनी के रूप में पत्नी को 100% नामित करने संबंधित दस्तावेज जांच करवा लें एवं अपडेट कर लें, क्योंकि अधिकांश साथियों की नौकरी के समय शादी नहीं हुई थी और अपने माता को ही नामिनी के रूप में नामित किए थे।

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5. अपने ई-सहयोग में आश्रितों के नाम, जन्मतिथि और स्पेलिंग आदि जांच लें। यदि त्रुटि है तो कार्मिक विभाग में जाकर अपडेट करवा लें। अक्सर अंग्रेजी में लिखे नाम की स्पेलिंग कई स्थानों पर अलग-अलग होती है। इसको सही करा लें, ताकि परिवार को लाभ से वंचित न होना पड़े।

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6. ई-सहयोग में ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर एंट्री कर लें।

7. 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुत्र की मेडिकल बुक को री इश्यू कर करा लें।

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