Employee Wedding Gift Scheme: कर्मचारियों-अधिकारियों की शादी पर भिलाई स्टील प्लांट देगा ये खास गिफ्ट, पढ़ें डिटेल

  • योजना 29.03.2025 से प्रभावी है। इसलिए आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। अविवाहित कार्मिकों के लिए विवाह उपहार योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रबंधन विवाह के अवसर पर खास उपहार भेंट करने जा रहा है।

कार्मिकों से पारिवारिक जैसा रिश्ता कायम रखने के उद्देश्य से ऐसा फैसला लिया गया है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में शामिल होने के बाद विवाह करने वाले कर्मचारी को सलेम स्टेनलेस स्टील डिनर सेट प्रदान करने के लिए “कर्मचारी विवाह उपहार योजना” नामक एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करना और बीएसपी द्वारा सद्भावना के तौर पर बीएसपी में शामिल होने के बाद विवाह करने वाले कर्मचारी को यादगार उपहार प्रदान किया जाएगा।

जानिए कौन-कौन है पात्र

सभी कर्मचारी-अधिकारी (प्रशिक्षुओं सहित) को लाभ के दायरे में लाया गया है। योजना 29.03.2025 से प्रभावी है। इसलिए आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्रबंधन की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया है। पर्सनल विभाग से फॉर्म हासिल किया जा सकता है।

उपहार का प्रकार

अधिकारियों के लिए सलेम स्टील डिनर सेट (आनंदम संग्रह)। Salem Steel Dinner Set (Anandam collection) for Executives

गैर-अधिकारियों के लिए सलेम स्टील डिनर सेट (शुभ शगुन)। Salem Steel Dinner Set (Shubh Shagun) for Non-executives

योजना से जुड़ी खास बातें आप जानिए

– जीएम (एचआर) एच शेखर की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी-अधिकारी के विवाह करने पर विवाह के प्रमाण के साथ विवाह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र/विवाह निमंत्रण कार्ड इत्यादि विवाह के पश्चात ज्वाइन करने के तुरंत बाद संबंधित मानव संसाधन कार्यालय में जमा करना होगा।

-अगर, बीएसपी में पदस्थ दो कर्मचारियों के बीच विवाह होता है, तो पति/पत्नी में से कोई भी उपहार सेट के लिए पात्र होगा।

-मानव संसाधन कार्यकारी विवरण की पुष्टि करेगा और यदि ठीक पाया जाता है, तो कर्मचारी को उसके विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में विवाह उपहार वितरित करने के लिए शॉप/विभाग के साथ समन्वय करेगा और कर्मचारी से इसकी पावती लेगा।

-प्रबंधन किसी भी समय बिना कोई कारण बताए योजना को वापस लेने/संशोधित करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।