EPS 95: EPFO पोर्टल बंद, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भर पा रहे कार्मिक, SAIL कर्मचारियों के डाक्यूमेंट में गलतियां

  • पूर्व कार्मिक जिनकी पेंशन पहले से चालू है, उनके पर्सनल डिटेल में त्रुटि है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म अब तक नहीं भरने वालों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ईपीएफओ का पोर्टल रविवार शाम से खुल नहीं है। इस वजह से वर्तमान और पूर्व कर्मचारी और अधिकारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में सेल बीएसपी प्रबंधन को सूचित किया गया है। बीएसपी प्रबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वह जल्द ही इसे चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं।

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पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू के महासचिव जेपी त्रिवेदी ने Suchnaji.com को बताया कि फॉर्म न भर पाने वाले कर्मचारियों ने यूनियन को इसकी जानकारी दी। रविवार शाम को चेक किया गया तो ईपीएफओ का पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। आइआर विभाग के माध्यम से सेल प्रबंधन के संज्ञान में मामला लाया गया है।

पूर्व कार्मिक जिनकी पेंशन पहले से चालू है, उनके पर्सनल डिटेल में त्रुटि है। नाम, यूएएन नंबर आदि में गलती बताई गई है। सुधार के बाबत आवेदन को बीएसपी के पास जमा किया गया था। यहां दावा किया गया कि 17 तारीख को रायपुर ईपीएफओ कार्यालय भेजेंगे। अब तक सुधार नहीं हो पाया है। इधर, पोर्टल बंद हो गया है। इस वजह से काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन एचएमएस ने कार्मिकों की दुविधा को देखते हुए फार्म भरने की तारीख 25 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए आवाज उठा दी गई है। फॉर्म भरने में हो रही दिक्कत को देखते हुए एचएमएस ने बीएसपी (BSP) प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर कार्मिकों के हित में फैसला लेने की वकालत की है। बता दें कि ईपीएफओ ने 3 मई तक आवेदन करने की अंतिम तारीख तय की है। जबकि सेल प्रबंधन ने 17 अप्रैल तक की मियाद दी है।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ईपीएफओ (EPFO) द्वारा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में SAIL कर्मचारी दुविधा की स्थिति में है कि उन्हें कितनी राशि जमा करनी है एवं कितनी पेंशन मिलेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र का पीएफ (PF) का अपना ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से ईपीएस 95 के मद में ईपीएफओ को राशि भेजी जाती है। बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत राशि ब्याज सहित देने की सहमति ईपीएफओ को दिया जाना है, लेकिन ब्याज सहित राशि कितनी होगी एवं कितनी पेंशन प्राप्त होगी इसकी जानकारी ईपीएफओ द्वारा नहीं दी गई है।

यूनियन का सुझाव है कि ट्रस्ट द्वारा ईपीएफओ को राशि भेजने के पूर्व कर्मचारियों की सहमति लिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी सुनिश्चित कर सके कि कितनी राशि जमा करने पर कितनी पेंशन मिलेगी।