EPS 95 Higher Pension Latest News: सेफी ने श्रम मंत्री को उच्च पेंशन पर घेरा, EPFO उड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां

  • पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकाया पर ब्याज का भुगतान करके पेंशनभोगियों (Pensioners) को उचित मुआवजा दें।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन को लेकर फैसला दिया था।
  • 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के लिए ईपीएस-95 के तहत हायर पेंशन।
  • ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा कराया गया था। लेकिन आज तक किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर सेल और ईपीएफओ (SAIL and EPFO) में तलवार खींची हुई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन से वंचित किया गया है। पीएफ ट्रस्ट का मामला तूल पकड़े हुए है।

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इस बीच स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी (Steel Executives Federation of India-SEFI) के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन (BSP Officers Association) के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर (President Narendra Kumar Banchhor) ने श्रम, रोजगार, युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया का दरवाजा खटखटा दिया है। केंद्रीय मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय करने की मांग की गई है, क्योंकि यह मामला मंत्रालय से ही हल हो सकता है।

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सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के हायर पेंशन (Higher Pension) आदेश के तहत 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के लिए ईपीएस-95 के तहत हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) जमा कराया गया था। इसके बाद कार्मिकों की तरफ ईपीएफओ को पेंशन का डिफ्रेंस एमाउंट भी जमा किया गया।

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इसके बाद ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट (PF Trust) का जिक्र करते हुए पैसा वापस कर दिया है। इसलिए सेफी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में शीघ्र अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

स्टील एक्सीक्यूटिव फेडेरेशन आफ इंडिया (सेफी) (Steel Executives Federation of India-SEFI) की ओर से भेजे गए पत्र में एनके बंछोर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि श्रम मंत्रालय के तहत बड़े दिनों से लबित ‘हायर पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ईपीएस 95 उच्च पेंशन का लाभ नहीं…

स्टील एक्सीक्यूटिव फेडेरेशन आफ इंडिया (सेफी) (Steel Executives Federation of India-SEFI) सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन आदेश के क्रियान्वयन में हो रहे भारी विलंब के संदर्भ में मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है।

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इस संदर्भ में विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हायर पेंशन (Higher Pension) हेतु ईपीएफओ को 4 नवंबर 2022 को दिए निर्णय में हायर पेंशन हेतु आदेशित किया गया है। परंतु विडम्बना यह है कि इस आदेश को आज तक ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वित नहीं करा पाया है।

इसके फलस्वरूप अधिकांश संगठनों के सेवारत कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) (Employee Pension Scheme) लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। 2014 के बाद सेवानिवृत्त एवं 95 के तहत हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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तारीख पर तारीख बढ़ती रही, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन सदस्यों ने पहले अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, उन्हें आदेश की तारीख (04.11.2022) से चार महीने के विस्तार के भीतर संशोधित योजना के तहत ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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ईपीएफओ (EPFO) द्वारा बार-बार विस्तार ईपीएफओ ने समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। हाल ही में 31 मई 2024 तक किया गया। ये विस्तार, हालांकि कुछ के लिए अधिक समय प्रदान करते हैं, सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण परेशानी पैदा कर रहे हैं जिन्होंने पहले ही अपने संयुक्त विकल्प जमा कर दिए हैं।

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ईपीएफओ का पेंशन गणना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

असंगत कार्यान्वयन ईपीएफओ (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 14 फरवरी 2024 को एक फार्मूला जारी किया गया, जिसमें आनुपातिक आधार पर पेंशन गणना की एक विधि का विवरण दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के स्वयं के परिपत्रों के विपरीत है, जिससे शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन होता है।

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पेंशन गणना के मुद्दे ईपीएस-95 (EPS – 95) से पहले की सेवा के लिए, पेंशन गणना की पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जबकि पेंशनभोगियों को अंतर राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, ईपीएफओ ब्याज के साथ पेंशन बकाया की भरपाई नहीं करता है।

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समस्या समाधान के लिए सेफी ने ये अनुरोध किया

तत्काल अनुपालन:
एनके बंछोर ने कहा-हम ईपीएफओ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करने और 13 दिसंबर 2023 को जारी एफएक्यू और 01.06.2023 के परिपत्र के अनुसार पेंशन वृद्धि को बिना किसी देरी के लागू करने का आग्रह करते हैं।

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लंबित आवेदनों का निपटान
31 मई 2024 की नवीनतम विस्तारित समय सीमा की प्रतीक्षा किए बिना, सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों द्वारा पहले से जमा किए गए संयुक्त विकल्प आवेदनों के निपटान में तेजी लाएं।

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गणना पद्धति में सुधार
कानूनी आदेश के विपरीत आनुपातिक समायोजनों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सही गणना पद्धति सुनिश्चित करें।

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बकाया पर ब्याज
पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकाया पर ब्याज का भुगतान करके पेंशनभोगियों को उचित मुआवजा दें।

अनावश्यक चिंता व वित्तीय संकट
वर्तमान में चल रही देरी और असंगत निर्देशों ने सेवानिवृत्त लोगों और कर्मचारियों के बीच अनावश्यक चिंता और वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः सम्मान किया जाए, जिससे सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों का विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल हो सके।

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उम्मीद है कि मंत्री के हस्ताक्षेप से ईपीएफओ (EPFO) इन मुद्दों को शीघ्र हल करने में सफल होगा। यह विश्वास है कि कुशल मार्गदर्शन से कर्मचारियों को ईपीएस-95 के तहत हायर पेंशन प्राप्त हो सकेगा।

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