EPS 95 Higher Pension News: पेंशन गणना का फॉर्मूला लाया EPFO, पढ़िए सर्कुलर में क्या है

  • पेंशन योग्य वेतन की गणना सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई।  EPS 95 Higher Pension News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सदसयों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ (EPFO) के सदस्यों के खाते में उच्च पेंशन की कितनी रकम आने वाली है। हर महीने कितनी बढ़ी हुई पेंशन आएगी, इसका जवाब ईपीएफओ ने दिया है।

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सदस्यों को पेंशन गणना के लिए लागू होने वाला फॉर्मूला बता दिया गया है। ईपीएफओ की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सवाल और जवाब प्रस्तुत किए गए हैं। इस आधार पर आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।

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ईपीएस 95 की पेंशन गणना के फॉर्मूले के बारे में पढ़िए

सवाल: पेंशन गणना का फॉर्मूला क्या है?
जवाब: 
ईपीएफओ के अनुसार पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैरा 12 के अनुसार होगी। पेंशन शुरू होने की तारीख पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन की गणना के लिए लागू सूत्र का निर्धारण करेगी।

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सवाल: उच्चतर वेतन पर पेंशन के पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 से पहले है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी ?
जवाब: 
चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 से पहले है, पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

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सवाल: उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य, जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 को या उसके बाद है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?

सवाल: चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 को या उसके बाद है, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

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