- एनआरएल फॉर्म नहीं भरवा कर सीधे कर्मियों के सीपीएफ खाते से ईपीएफओ को स्थानांतरित करने की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा कर दिया गया है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 हॉयर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। उच्च पेंशन (Higher Pension) के लिए डिफ्रेंस एमाउंट (Deference Amount) जमा करने की प्रक्रिया को अब बदल दिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को होने वाले नुकसान से बचाने की आवाज पर अब असर हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited) के कार्मिकों को अब सीधेतौर पर फायदा मिलेगा।
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सीटू (CITU) द्वारा समय समय पर उच्च वेतन (High Salary) पर पेंशन से सम्बंधित विषयों पर लगातार अपनी बात उचित फोरम में रखता रहा है। इसी तारतम्य में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए कर्मियों को ईपीएफओ द्वारा डिमांड लेटर (Demand Letter) जारी किया जा रहा है, जिसके लिए भिलाई प्रबंधन द्वारा कर्मियों के ज्वाइनिंग (15/11/1995 के बाद) से मार्च 2023 तक जमा करने वाली कुल राशि संबंधित कर्मियों के सीपीएफ खाता से निकालकर ईपीएफओ को भेजने हेतु एनआरएल फॉर्म भरवा रहा था।
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सीटू महासचिव जेपी त्रिवेदी ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि एनआरएल की प्रक्रिया सरासर गलत थी। इससे कर्मियों में नाराजगी थी, क्योंकि एनआरएल लोन की श्रेणी में आता है, जिसका असर भविष्य में किसी अनहोनी घटना से उनके परिवार को ईएफबीएस योजना पर पड़ सकता था।
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इस खबर को सबसे पहले सूचनाजी.कॉम ने 22 अक्टूबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। इसी कड़ी में सीटू द्वारा प्रबंधन को इस संबंध में अवगत कराया गया। इसके लिए 28 अक्टूबर को मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और अधिशासी निदेशक (वित्त) को पत्र द्वारा भी अवगत कराया।
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इसी के परिणाम स्वरूप अब एनआरएल फॉर्म (NRL Form) नहीं भरवा कर सीधे कर्मियों के सीपीएफ खाते से ईपीएफओ को स्थानांतरित करने की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा कर दिया गया है।
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