स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल प्रबंधन ने ट्रांसफर वाले केस का समाधान निकाल लिया है। अब पेंशन का हक मिलेगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) को लेकर अच्छी खबर है। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) की बाधा को दूर कर दिया गया है। सेल के जो अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर पर गए हैं, उन्हें उच्च पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization-EPFO) की योजना का लाभ मिलेगा। यह कार्मिकों के लिए राहत की खबर है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट से ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट गए कार्मिकों के सामने ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बाधा उत्पन्न हो गई थी। खासतौर से भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) और दुर्गापुर स्टील प्लांट (Durgapur Steel Plant) के सीपीएफ ट्रस्ट (CPF Trust) पर ईपीएफओ (EPFO) ने आपत्ति जताते हुए पेंशन प्रक्रिया को रोक दिया है।
पेंशन (Pension) फॉर्म को निरस्त कर दिया है। जबकि बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट (Rourkela Steel Plant) के सीपीएफ ट्रस्ट को ईपीफओ ने मंजूरी दी है। वहां उच्च पेंशन की प्रक्रिया चालू है। बीएसएल और आरएसपी में कार्यरत कार्मिक उच्च पेंशन के लिए डिफ्रेंस एमाउंट आदि जमा कर चुके हैं।
इसी बीच कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट कर दिया गया है। ट्रांसफर होते ही उच्च पेंशन की समस्या पैदा हो गई थी। इसका समाधान अब कर दिया गया है। सेल प्रबंधन के फैसले से भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज सीआर महापात्रा को भी सीधेतौर पर फायदा होगा, क्योंकि वह भी बोकारो स्टील प्लांट से भिलाई आए हैं।
ईपीएस 95 हायर पेंशन का फॉर्म निरस्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने बीएसपी और दुर्गापुर स्टील प्लांट के सीपीएफ ट्रस्ट को लेकर आपत्ति दर्ज की है। ईपीएस 95 हायर पेंशन का फॉर्म निरस्त कर दिया है। जबकि बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट के कार्मिकों को पेंशन का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इन दोनों प्लांट से ट्रांसफर किए गए कार्मिकों को भिलाई और दुर्गापुर भेजा गया। इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था।
सेल प्रबंधन ने ये फैसला लिया है
सेल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि जिस भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, उनका सीपीएफ और ईपीएस का रखरखाव पुराने कार्यस्थल पर ही होगा। मासिक सीपीएफ अंशदान, वीपीएफ, ऋण आदि मासिक वेतन से वसूल किए जाएँगे और हस्तान्तरित संयंत्र द्वारा हस्तान्तरित संयंत्र ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए मासिक सदस्य पीएफ खाता बही, हस्तान्तरणकर्ता ट्रस्ट द्वारा सिस्टम में बनाए रखा जाएगा।
सेफी की मेहनत लाई रंग
सेल प्रबंधन के सामने इस समस्या को सबसे पहले स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी ने उठाया था। सेल कारपोरेट आफिस से ईपीएस 95 के संदर्भ में सभी स्टील प्लांट को निर्णय पर अमल करने का दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मई और जून में सेफी की टीम दिल्ली में डटी रही।
सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर, वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह और अजय कुमार पांडेय, महासचिव संजय आर्या सक्रिय भूमिका निभाए थे। दिल्ली में CPFC कार्यालय एवं सेल कॉर्पोरेट ऑफिस में इस बात पर चर्चा की थी एवं इस पर त्वरित निर्णय लेने के लिए सेल प्रबंधन को सेफी (SEFI) टीम ने आभार व्यक्त किया है।