उच्च पेंशन स्कीम से छूटे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 द्वारा शासित हैं और सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें भी कवर कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) हॉयर पेंशन के लिए 26 जून तक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) भरने की आखिरी तारीख है। इसको लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक वर्ग इसके पक्ष में तो दूसरा विरोध में है। फिलहाल, आपको ही तय करना है कि आवदेन करें या नहीं…। साल 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं, उनको इसके दायरे में नहीं लाया गया है। उच्च पेंशन से ये वंचित हैं। ऐसे लोगों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका स्वीकार भी कर ली गई है।
Bokaro Steel Retired Employees Association और Federation of Retired SAIL Employees (FORSE) के जनरल सेक्रेटरी राम आगर सिंह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका स्वीकार कर ली गई है और इसकी सुनवाई जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह में तय की गई है।
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उच्च पेंशन स्कीम से छूटे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 द्वारा शासित हैं और सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें भी कवर कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। 16 मई 2023 को न्यायाधीशों की राय थी कि यह मामला सुना जाना चाहिए और स्वीकार कर लिया गया है।
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राम आगर सिंह ने कहा-‘मैंने सभी आंदोलनों के साथ तथ्यों को उदाहरणों के साथ रखने की कोशिश की है और एक भागीदार के रूप में मैंने मजदूर वर्ग के लाभ के लिए सभी आंदोलनों या आंदोलनों के सभी उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसलिए ईपीएस 95 को लेकर कोई परेशान न हो। ईपीएफओ जहां-जहां मजदूर वर्ग का नुकसान करेगा, वहां संयुक्त रूप से आंदोलन किया जाएगा। कानून की शरण में जाते रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा अनुमत EPS 95 योजना को चुनने का एक बार का अवसर न चूकें। इसलिए आप खुद अध्ययन करें और तय करें कि सुप्रीम कोर्ट से मिले मौके को हाथ से न जाने दें।