EPS 95 पेंशन: SAIL के ई-सहयोग से डॉक्यूमेंट डाउनलोड और EPFO पोर्टल पर करें अपलोड, ऑनलाइन आवेदन का ये तरीका

  • रिटायर कर्मचारियों के लिए अग्रज पोर्टल में डिटेल दिया गया है।

अज़मत अली, भिलाई। ईपीएफओ पोर्टल पर EPS 95 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) ने ई-सहयोग में सभी डाक्यूमेंट उपलब्ध करा दिया है। यहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके ईपीएफओ (EPFO) के साइट में जाकर आप पेंशन फॉर्म कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारियों के लिए अग्रज पोर्टल में डिटेल दिया गया है। ईपीएफओ ने 3 मई तक आवेदन की तय सीमा तय की है। वहीं, सेल प्रबंधन ने 17 अप्रैल तक आवेदन कर लेने की सलाह दी है।

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ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त विकल्प प्रारूप के अनुसार, कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना के पैरा 26(6) के तहत अनुपालन का दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है, जिसे सेल बीएसपी प्रबंधन ने भी उपलब्ध करा दिया है।

बीएसपी को पीएफ ट्रस्ट से छूट प्राप्त है और सभी कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन पर पीएफ कटौती की जाती है, इसलिए, ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के प्रावधान 26(6) का अनुपालन माना जाता है, जिसके लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। ईपीएस योजना का पैरा 26(6) है।

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हालांकि, यह प्रमाणपत्र ईपीएफओ द्वारा स्वीकृति और ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश/परिपत्र के अधीन है। कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि ईपीएफओ द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए प्रमाणीकरण संलग्न करें।

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा अधिसूचित परिपत्र के खंड 4 के अनुसार, इच्छुक और पात्र सदस्यों को ईपीएफओ अधिसूचना के अनुरूप अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है।

दस्तावेजों के लिए ये हैं तौर-तरीके

ऑन रोल कर्मचारियों के लिए:
अनुबंध-1 (प्रमाण पत्र), अनुबंध-2 (वचनबद्धता) और 31.03.2022 तक पीएफ खाता शेष विवरण (प्रमाण पत्र) बीएसपी होमपेज पर निम्नानुसार उपलब्ध है।
तरीका: Esahyog→CPF TAB→EPFO ईपीएफओ से संबंधित गतिविधियां: [अनुबंध-1, अनुबंध-2 और सीपीएफ प्रमाणपत्र]

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दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में उपलब्ध होंगे

  1. अनुबंध-1 (प्रमाणपत्र): प्रबंधन और यूनियन ट्रस्टी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदर्शित किया जाएगा। इसे कर्मचारी द्वारा डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। इसके बाद कर्मचारी को इसे ईपीएफओ की साइट पर अपलोड करना होगा।
    अनुलग्नक-1 उन कर्मचारियों के लिए लागू है, जिन्होंने 01.09.2014 को या उसके बाद 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है/होने वाली है। इसके अलावा, उसे भिलाई स्टील प्लांट में 58 वर्ष का होना चाहिए।
  2. अनुबंध-2 (उपक्रम): यह 2 वर्गों में प्रदर्शित है। पहले खंड में नाम, सेल कार्मिक संख्या, स्थानीय पता, मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर, ईपीएस नंबर और पीपीओ नंबर (यदि कोई हो) से संबंधित डेटा प्रदर्शित किया जाएगा। नाम और सेल व्यक्तिगत नंबर डेटा संपादन योग्य नहीं है। हालांकि, कर्मचारी को अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शित डेटा की जांच करनी होगी और किसी भी विसंगति के मामले में उसे संपादित कर सकते हैं।
    यह दोहराया जाता है कि, कर्मचारियों को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने डेटा की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कर्मचारी स्वयं द्वारा संपादित/अद्यतन किए गए क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
    इंट्री और चेकिंग के बाद कंफर्म बटन दबाएं। वचनबद्धता को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। अंडरटेकिंग नियोक्ता के लिए एक सहमति है और इसे ईपीएफओ साइट पर अपलोड करना आवश्यक है। इसलिए, कर्मचारियों को अंडरटेकिंग को प्रिंट करना होगा, उस पर हस्ताक्षर करना होगा, उसे स्कैन करना होगा और फिर उसे ईपीएफओ साइट पर अपलोड करना होगा। यदि कर्मचारी द्वारा ईपीएफओ साइट पर विकल्प ‘हां’ का प्रयोग किया जाता है।
    यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिन्होंने 01.09.2014 को या उसके बाद 58 वर्ष की आयु पूरी की है/होने वाली है।

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31.03.2022 को पीएफ अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट (सीपीएफ सर्टिफिकेट):
अंडरटेकिंग (अनुबंध-2) जमा करने के बाद, पीएफ अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट (सीपीएफ सर्टिफिकेट) प्रदर्शित किया जाएगा। इसे कर्मचारी द्वारा डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। यदि ईपीएफओ साइट पर कर्मचारी द्वारा ‘हाँ’ विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो इसे ईपीएफओ साइट पर अपलोड करना आवश्यक है। यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिन्होंने 01.09.2014 को या उसके बाद 58 वर्ष की आयु पूरी की है/होने वाली है।

रिटायर कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए

-Annexure-1, Certification (अनुबंध-1, प्रमाण पत्र) अग्रज संवाद: नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। यह प्रमाणपत्र पूर्व कर्मचारी द्वारा डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। इसे ईपीएफओ साइट पर अपलोड किया जाएगा।
-अनुबंध-1 उन भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए लागू है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में 01.09.2014 को या उसके बाद 58 वर्ष के हो गए हों और उसके बाद अलग हो गए हों।
-भूतपूर्व कर्मचारियों को ईपीएफओ साइट पर अंडरटेकिंग (अनुलग्नक-2) तभी अपलोड करना आवश्यक है, जब उन्होंने ईपीएफओ साइट पर ‘हां’ विकल्प दिया हो।

-वचन पत्र का प्रारूप अग्रज संवाद में उपलब्ध होगा। उन्हें अंडरटेकिंग को प्रिंट करना होगा, विवरण भरना होगा, उस पर हस्ताक्षर करना होगा, उसे स्कैन करना होगा और फिर उसे ईपीएफओ साइट पर अपलोड करना होगा।

पीएफ अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट

पीएफ अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट (सीपीएफ सर्टिफिकेट) के लिए भिलाई स्टील प्लांट से अलग होने के समय पूर्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त पीएफ स्टेटमेंट को स्कैन करके आगे ईपीएफओ साइट पर अपलोड करना होता है।