हाउस लीज संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परगनिहा ने कहा कि तत्कालीन डीजीएम राधिका श्रीनिवासन ने खुद पत्र लिखकर नियमितीकरण को बीएसपी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताया है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल हाउस लीज मामले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही बयानबाजी में भिलाई स्टील प्लांट भी कूद पड़ा है। लेकिन, बीएसपी प्रबंधन का यह दांव उल्टा पड़ गया है। भिलाई स्टील प्लांट ने शुक्रवार को पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्टीकरण दिया।
लंबा-चौड़ा बयान प्रेस विपत्ति के माध्यम से मीडिया को जारी किया गया। किसी अधिकारी की तरफ से बयान जारी नहीं हुआ, वरना आज वह भी ट्रोल हो गए होते। बीएसपी प्रबंधन ने स्पष्टीकरण में साफ-साफ शब्दों में लिखा कि नियमितीकरण पर 4 बातें लिखी। लेकिन यह बात ही अब झूठी साबित हो रही है।
बीएसपी प्रबंधन का पुराना पत्र वायरल हो रहा है। नगर सेवाएं विभाग की ओर से दुर्ग जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 2017 में जानकारी दी गई थी कि नियमितीकरण पर बीएसपी का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जिस बात को लिखित में बीएसपी प्रबंधन ने सबको बताया। अब उसी के खिलाफ जाकर शुक्रवार को स्पष्टीकरण दिया।
हाउस लीज संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परगनिहा ने कहा कि तत्कालीन डीजीएम राधिका श्रीनिवासन ने खुद पत्र लिखकर नियमितीकरण को बीएसपी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताया है। अब इस पर प्रबंधन कैसे दावा कर रहा है। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम का दावा प्रबल है।
शुक्रवार को जारी बीएसपी के स्पष्टीकरण के शब्द
- बीएसपी की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- लीज, लाइसेंस, आवंटन के नियमों के अनुसार सेल-बीएसपी ऐसे सभी आवंटियों, लाइसेंसियों, लीजधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
- प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितीकरण आवंटी,लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।
- आवंटित के द्वारा किया गया कोई भी नियमितीकरण कार्य सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
2017 के बीएसपी के जवाबी पत्र का ये है मजमून…
लोक परिसर अधिनियम 1971 के तहत पक्षपात कार्यवाही रोकने, नियमितीकरण, हाउसलीज लागू करने एवं 64 गुणा दांडिक किराया अधिरोपण बंद करने बाबत। उपर्युक्त विषयानुसार, संदर्भित पत्र के साथ संलग्न आरपी. राठौर के पत्र के अवलोकन पश्चात कार्यालय में उपलब्ध जानकारी/अभिमत निम्नलिखित है।
बिंदु (2) उपरोक्त से यह आशय लिया गया है कि आवास लीज का अगला चरण लागू करने एवं लीज आवासों में किये गये अवैध निर्माण के नियमितिकरण की कार्यवाही को एक सुनिश्चित समय सीमा में कार्यान्वित करने की बात कही गई है।
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इस सम्बन्ध में कथन है कि आवास लीज का अगला चरण लागू करना स्थानीय (भिलाई इस्पात संयंत्र) प्रबंधन के निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसी प्रकार नियमितिकरण के मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन अपने स्वयं के स्तर पर अंतिम रूप से निर्णय ले पाने में स्वंतंत्र नहीं है।
बिंदु (3) उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत किया जाता है कि कार्मिको एवं भूतपूर्व कार्मिको द्वारा कंपनी आवास को अनाधिकृत/स्वीकार्य अवधि से अधिक रखने पर दांडिक किराया कि वृद्धि सामान्य से 64 गुणा कि दर पर सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 13/05/2017 को प्रबंधन के अनुमोदन के उपरांत लागू किया गया है।