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मिराज सिनेमा व फिटनेस सेंटर का नहीं खुलेगा ताला, BSP कार्रवाई पर लगी मुहर, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया स्टे

मिराज सिनेमा व फिटनेस सेंटर का नहीं खुलेगा ताला, BSP कार्रवाई पर लगी मुहर, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया स्टे
  • बीएसपी स्टेट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवाएं ने 4 फरवरी को मिराज सिनेमा के चारों सिनेमा हॉल व फिटनेस जिम को सील किया था।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट ने जिस मिराज सिनेमा को सील किया था, वह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मिराज सिनेमा संचालक को स्टे नहीं दिया है। बीएसपी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही संचालक को आर्थिक चोट लगी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने गीत मिराज सिनेमा के रिलीफ पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। इससे पूर्व उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 09/02/2023 को गीत मिराज सिनेमा का रिलीफ पिटीशन रिजेक्ट किया था। बीएसपी स्टेट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवाएं द्वारा 04/02/2023 को मिराज सिनेमा के चारों सिनेमा हॉल व फिटनेस जिम को कार्यपालक मजिस्ट्रेट व जिला पुलिस बल की उपस्थिति में सील किया था।

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बता दें कि सील मिराज सिनेमा का संचालन बहाल करने और बीएसपी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए स्टे की मांग हाईकोर्ट से भी की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया था। उच्च न्यायालय बिलासपुर में संचालक सुरेश कोठारी व अंजय सुराना ने सिनेमा हॉल दोबारा शुरू करने interim relief के लिए पेटिशन दायर किया था।

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मेराज सिनेमा के संचालकों पर 6 करोड़ 92 लाख बकाया का आरोप है। 8 लाख 24 हजार रुपए हर माह किराया है, जिसे मिराज सिनेमा द्वारा जमा नहीं किया जा रहा था। इसी को आधार बनाकर भिलाई स्टील प्लांट के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 4 फरवरी को मिराज सिनेमा के साथ फिटनेस सेंटर आदि को भी सील कर दिया है।

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बीएसपी द्वारा मिराज सिनेमा को सील करने और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भिलाई टाउनशिप के व्यापारियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। साल 2015 से लीज रेंज जमा न करने के आधार पर बीएसपी ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने भी इस आधार को स्वीकार किया। बकाया भुगतान न करने और 2015 से लीज रेंट न देने की वजह से मालिकाना हक पर सवाल उठ गया।

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संपदा न्यायालय के आदेश पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है। मिराज सिनेमा के संचालक जैसे ही टाउनशिप के सैकड़ों व्यापारी-कारोबारी हैं, जिन्होंने लीज रेंट जमा नहीं किया है। अब ऐसे व्यापारियों-कारोबारियों पर भी खतरा मंडरा गया है। इनके खिलाफ भी बीएसपी कार्रवाई के मूड में आ चुका है।