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BSP QR Code वाले वाहन ही 19 जून से जाएंगे प्लांट में, बाकी पर बैन, ठेकेदार-ठेका श्रमिक भी दायरे में, इधर-सेफ्टी आफिसर धराया

BSP QR Code वाले वाहन ही 19 जून से जाएंगे प्लांट में, बाकी पर बैन, ठेकेदार-ठेका श्रमिक भी दायरे में, इधर-सेफ्टी आफिसर धराया
  • महाप्रबंधक (सुरक्षा व अग्नि शमन सेवाएं जीपी सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल की इकाइयों में क्यूआर कोड को अनिवार्य किया जा रहा है। कहीं, बायोमेट्रिक तो कहीं आरएफआइडी को लागू किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) ने नियमित कर्मचारियों-अधिकारियों के अलावा अब ठेकेदारों और ठेका मजदूरों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया है।

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19 जून से सख्ती से पालन कराया जाएगा। बीएसपी (BSP) की तरफ से इस बाबत आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा व अग्नि शमन सेवाएं जीपी सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी बीएसपी/ठेकेदार/ठेका श्रमिक से अनुरोध किया जाता है कि अपने वाहन का क्यूआर कोड (QR Code) बीएसपी ई-सहयोग/बीएसपी वेबसाइट (कांट्रेक्ट) से निकालकर अपने वाहन के ऊपर लगा लें।

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या अपने गेटपास के साथ रखें, क्योंकि 19 जून 2023 से बिना क्यूआर कोड वाले वाहन को संयंत्र परिसर में प्रवेश हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बाहर से क्यूआर कोड निकलवाता है तो उस परिस्थिति में CISF के मोबाइल एप में वह नंबर अवैध दिखलाएगा। इस परिस्थिति में CISF द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के लिए बीएसपी प्रबंधन बाध्य नहीं होगा।

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सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ही तोड़ा नियम, कर्मियों ने खींचा फोटो

भिलाई स्टील प्लांट में सेफ्टी डिपार्टमेंट की दहशत हर किसी में है। यातायात नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर एचओडी के पास भेजी जाती है। विभागीय कार्रवाई होती है। फोटो खींचकर कर्मचारियों को निशाने पर लेने वाला एक अधिकारी मंगलवार को खुद ही फंस गया। प्लांट गैरेज के इन गेट से वह कार को बाहर निकाल रहा था, तभी कुछ कर्मचारियों ने नियम न तोड़ने की हिदायत दी। एक कर्मी समझा रहा था, तभी किसी ने फोटो खींच लिया। यह फोटो अब वायरल हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि अब देखना यह है कि इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं…। कार का नंबर CG07 CL 7708 है।