अनुमति नहीं होने की वजह से 23.01.2024 को 7,39,344 रुपए जमा राशि अब वापस कर दी गई है।
सूचनाजी न्यूज, सेलम। EPS 95 Higher Pension: ईपीएस 95 उच्च पेंशन का पैसा पेंशनर्स के खाते में आने से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने डिमांड लेटर के आधार पर जमा राशि को ही लौटाना शुरू कर दिया है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के सेलम स्टील प्लांट से बड़ी खबर आ रही है। सेलम स्टील प्लांट के पीएफ ट्रस्ट पर ही सवाल उठा दिया गया है।
इसको ईपीएफओ नियम विरुद्ध मानते हुए अब चेक के माध्यम से ईपीएफओ के खाते में जमा किया गया पैसा ही वापस कर रहा है। इससे हड़कंप मच गया है।
सेलम के रिजनल प्रोविडेंट फंड कमीशनर एम. विजय आनंद की ओर से सेलम स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर को संबोधित पत्र लिखा गया है। इसमें एक केस का उल्लेख किया गया है।
हाई वेजेज पर सेल सेलम ने पीएफ काटा
हाई वेजेज पर सेल सेलम ने पीएफ काटा है, लेकिन इसकी अनुमति ईपीएफओ से नहीं ली गई थी। इसी बात को मुद्दा बनाया गया है।
ईपीएफओ का कहना था अनुमति नहीं लिया गया है।
इसलिए पात्र नहीं हैं। पूर्व कार्मिक को डिमांड लेटर दिया गया था। अब चेक के माध्यम से 7 लाख 39 हजार रुपए वापस कर दिया गया है।
ईपीएफओ का लेटर वायरल
ईपीएफओ का लेटर वायरल हो रहा है। सेल के अन्य प्लांट में भी इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सेल के कार्मिक इसको लेकर संशय जाहिर कर रहे हैं। इस पर आधिकारिक रूप से बयान का इंतजार किया जा रहा है।
उच्च वेतन पर पेंशन का केस पूर्व कार्मिक मधु सी का है। डिमांड लेटर 21 नवंबर 2023 को जारी किया गया था।
ईपीएफओ ने ट्रस्ट के नियमों की जांच की
ईपीएफओ का कहना है कि ट्रस्ट के नियमों की जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या ट्रस्ट के नियम उच्च वेतन पर पेंशन फंड में योगदान की अनुमति देते हैं। अनुमति नहीं होने की वजह से 23.01.2024 को 7,39,344 रुपए जमा राशि अब वापस कर दी गई है।