नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक-16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।
- निगम कार्यालय में अभद्र व्यवहार करने, आयुक्त कक्ष और अन्य अधिकारियों के कक्ष बंद कर अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। विनय नेताम को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और तोड़फोड़ के आरोप प्रमाणित होने के बाद कांग्रेसी पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया गया है। संभाग आयुक्त एसएन राठौर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा-19(1)(अ) के तहत यह न्यायालयीन आदेश जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक-16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम के खिलाफ निगम आयुक्त द्वारा पद से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में निगम आयुक्त ने 19 मार्च 2026 को विस्तृत प्रतिवेदन भी सौंपा था।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के जवाब, दस्तावेज, साक्ष्य और तर्कों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में यह आरोप प्रमाणित पाए गए कि पार्षद विनय नेताम ने अपने पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया। उन पर नगर पालिक निगम रिसाली के मुख्यालय परिसर स्थित आधार कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ करने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी साबित हुआ।
इसके अलावा उन पर निगम कार्यालय में अनावश्यक दबाव बनाने, अभद्र व्यवहार करने, कार्यालयीन समय में आयुक्त कक्ष और अन्य अधिकारियों के कक्ष बंद कर अधिकारियों को बंधक बनाने, आम लोगों को अधिकारियों से मिलने से रोकने तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप भी प्रमाणित हुए।
संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के कृत्य सार्वजनिक हित और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रतिकूल हैं। ऐसे में विनय नेताम का पार्षद पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं माना जा सकता। प्रमाणित आरोपों और उपलब्ध विधिक तथ्यों के आधार पर उन्हें पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया।

