- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-भिलाई स्टील प्लांट के एसोसिएशन ने की घेराबंदी।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) का मामला एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) के दरबार में पहुंच गया है। सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने ईपीएफओ के रवैये के खिलाफ पीएमओ को पत्र लिखा है।
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स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited)-भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के पूर्व कर्मचारियों-अधिकारियों को ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन देने से इनकार करने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है।
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ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) का संक्षिप्त विवरण
-सेल-भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के अनुसार 6500/15000 रुपये की अधिकतम मजदूरी के आधार पर रायपुर स्थित ईपीएफओ-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से लगभग 2500 से 4500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
-सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में 2500 रुपये की अधिकतम मजदूरी से अधिक वास्तविक मजदूरी पर उच्च पेंशन देने का निर्देश दिया।
-वास्तविक वेतन अधिकतम वेतन 6500/15000 रुपये से अधिक है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि उच्च पेंशन का लाभ छूट प्राप्त ट्रस्टों के पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL Bhilai Steel Plant) में एक छूट प्राप्त ट्रस्ट है।
-सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, पूर्व कर्मचारियों को आरपीएफसी द्वारा जारी किए जाने वाले मांग पत्रों के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ आरपीएफसी में लगभग 15 लाख रुपये से 50 लाख रुपये जमा किया।
-इस निर्णय के लाभार्थी लगभग 11750 पूर्व कर्मचारी (उनके 50000 परिवार के सदस्य सहित) हो सकते हैं।
-आरपीएफसी रायपुर द्वारा कई पूर्व कर्मचारियों को ब्याज सहित अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए मांग पत्र जारी किए गए थे। इन मांग पत्रों के अनुपालन में, कई पूर्व कर्मचारियों ने अतिरिक्त राशि भी जमा कर दी।
ईपीएफओ ने ईपीएस 95 उच्च पेंशन के लिए जमा पैसा इसलिए किया वापस…
मार्च 2024 में आरपीएफसी रायपुर ने जमा की गई राशि यह कहते हुए वापस कर दी कि बीएसपी आंतरिक सीपीएफ ट्रस्ट नियमों में उल्लिखित अधिकतम वेतन (6500/15000 रुपये) के कारण उच्च पेंशन नहीं दी जा सकती।
आरपीएफसी ने यह भी कहा कि वे नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय (ईपीएफओ) से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उक्त स्पष्टीकरण सात महीने से अधिक समय से प्रतीक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पॉवर, पर ईपीएफओ…
एसोसिएशन के सेक्रेटरी बीएन अग्रवाल ने बताया वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में छूट प्राप्त ट्रस्टों के आंतरिक ट्रस्ट नियमों में किसी भी शर्त के आधार पर उच्च पेंशन के लाभ से इनकार नहीं किया है।
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सेल-बीएसपी के ट्रस्ट कर रहा नियमों का पालन
सेल-बीएसपी आंतरिक सीपीएफ ट्रस्ट नियम (छूट प्राप्त ट्रस्ट) सीपीएफ अधिनियम और नियमों का हिस्सा हैं। ट्रस्ट नियमों में अधिकतम वेतन 6500/15000 रुपये सरकारी नियमों और परिपत्रों के अनुसार है। आंतरिक नियमों में कुछ भी गलत या अधिक/कम नहीं बताया गया है।
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ईपीएफओ-नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर 6500/15000 रुपये की अधिकतम वेतन सीमा के लिए कई परिपत्र जारी किए गए हैं और सेल-बीएसपी के ट्रस्ट द्वारा भी इसी का अनुपालन किया जा रहा है।
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