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EPS 95 पर SAIL का सर्कुलर: EPFO पोर्टल पर एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद नहीं मिलेगा परिवर्तन का मौका

EPS 95 पर SAIL का सर्कुलर: EPFO पोर्टल पर एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद नहीं मिलेगा परिवर्तन का मौका

-ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर 03.05.2023 को या उससे पहले ईपीएस-1995 के पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए लिंक प्रदान किया है।

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सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म यानी ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने के बाबत सेल प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। ईपीएफओ ने सेल द्वारा जमा कराए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके बाद ईपीएफओ ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देश की जानकारी सेल प्रबंधन ने कार्मिकों के साथ साझा की है।

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आप भी जानिए ज्वाइंट फॉर्म भरने के लिए सर्कुलर में क्या लिखा है

  1. यह जनवरी-फरवरी, 2023 के महीने के दौरान संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने और सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुपालन में जारी किए गए पिछले परिपत्रों के क्रम में है। वास्तविक वेतन/मजदूरी पर बढ़ी हुई पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प भरना है।
  2. पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों द्वारा सेल ईपीएस-95 पोर्टल के माध्यम से और मृत कर्मचारी के पात्र जीवनसाथी द्वारा संयुक्त विकल्प फॉर्म के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.02.2023 थी। भरे हुए संयुक्त विकल्प प्रपत्रों को 22.02.2023 तक संयंत्रों/इकाइयों के संबंधित नोडल अधिकारी के पास पहुंचना आवश्यक था।
  3. हालांकि, ईपीएफओ के दिनांक 20.02.2023 के नवीनतम संचार के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि पात्र कर्मचारियों/संगठन के पूर्व कर्मचारियों के लिए संयुक्त विकल्प भरने के लिए उनके द्वारा एक ऑनलाइन यूआरएल प्रदान किया जाएगा। इसके अनुसार, सेल संयंत्रों/इकाइयों द्वारा भौतिक रूप में प्राप्त संयुक्त विकल्प फॉर्म को अब से ईपीएफओ को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. पत्र में आगे यह उल्लेख किया गया है कि देय राशि जमा करने की विधि और पेंशन की गणना की सूचना ईपीएफओ के बाद के परिपत्र (पत्रों) के माध्यम से दी जाएगी।
  5. इसके बाद, ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर 03.05.2023 को या उससे पहले ईपीएस-1995 के पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए लिंक प्रदान किया है।
  6. तदनुसार, सभी पात्र कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ वेबसाइट पर उल्लिखित निर्देशों/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इच्छुक कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक वेतन/मजदूरी पर उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त विकल्प के लिए आवेदन करने के लिए सावधानी बरतें। क्योंकि ईपीएफओ पोर्टल पर एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद यह अपरिवर्तनीय हो सकता है।
  7. ईपीएस-95 पर निर्देशों/दिशानिर्देशों के संबंध में विवरण समय-समय पर सेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा और सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अपडेट के लिए सेल की वेबसाइट देखें।

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