अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिससे कम से कम एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से कम हो सकता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बोनस और बकाया एरियर आदि विषयों को लेकर सेल के सभी प्लांट और खदान में 28 अक्टूबर को है। भिलाई में संयुक्त यूनियनें BMS, INTUC, AITUC, HMS, CITU, LOIMU, AICCTU, Steel Workers Union, Ispat Shramik Manch ने हड़ताल का समर्थन किया है। वहीं, प्रबंधन का भी बंधन सामने आ गया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन का कहना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 (1) (घ) के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तय है। हड़ताल पर जाने से पहले ये नियम जरूर लान लें।
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर जाना निषिद्ध है, जब तक कि:
• किसी भी सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाहियों की समाप्ति नहीं हो जाती।
• सुलह कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात 07 दिन का समय नहीं बीत जाता।
हड़ताल में भाग का खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा…
• एक दिन का वेतन कटेगा।
• भविष्य में बोनस नहीं मिलना
• अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिससे कम से कम एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से कम हो सकता है।
• सेवानिवृत्ति के बाद तक कम से कम 4-5 लाख रुपया का नुक़सान। प्रबंधन ने कहा-कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें और हड़ताल में भाग लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करें।
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