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EPS 95 हायर पेंशन पर सेल, इस्पात मंत्रालय को जगाइए, एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश

EPS 95 हायर पेंशन पर सेल, इस्पात मंत्रालय को जगाइए, एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश

– जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार हैं।
– हायर पेंशन हेतु कम्पनी सीपीएफ ट्रस्ट रूल्स की आ रही दिक्कतों को सेल प्रबंधन व इस्पात एवं श्रम मंत्रालय शीघ्र हस्तक्षेप करे।

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सूचनाजी न्यूज़, भिलाई। सीटू जिला संयोजन समिति के संयोजक एवं बीएसपी सेवा निवृत्त एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एम एस शांत कुमार ने कहा कि सेल में वेतन समझौता से एक जनवरी 2017 से लागू होना था। वेतन समझौते का आर्थिक लाभ को अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इससे जनवरी 2017 के बाद से 30 मार्च 2020 तक के एरियर से कर्मियों को वंचित कर दिया गया। 39 माह का एरियर की राशि का सिर्फ वर्तमान में सेवारत कर्मियों के लिए ही महत्व नहीं रखता बल्कि इस दौरान सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और सेवा के दौरान निधन हो चुके कर्मियों के परिजनों के लिए भी उतना ही महत्व रखता है क्योंकि

1. जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार हैं।
2. सेवा निवृत्त कर्मियों को बढ़े वेतनमान से उनकी ग्रैज्यूटी, सीपीएफ में बढ़ोतरी होती।
3. बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर पेंशन फण्ड में कॉन्ट्रिब्यूशन जाता जिसके चलते हायर पेंशन में बढ़ोतरी होती हायर पेंशन की गणना में 58 साल के पूर्व के 60 माह के वेतनमान का औसत लिया जाता हैं जनवरी 2017 से मार्च 2020 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक लाभ नहीं देने के चलते 60 माह का औसत वेतन कम हो जाएगा यानि कम पेंशन।
4. सेल प्रबंधन से मांग हैं कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों के पत्नी को ई एफ बी एस के अंतर्गत मिलने वाले डी ए , बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइज्ड होकर (लगभग 50 % की वृद्धि) राशि मिलनी चाहिए।
5. जिन कर्मचारियों ने सेल के उत्पादन व उत्पादकता में जो बराबर का योगदान दिए उनके प्रति सेल का यह अन्यायपूर्ण फैसला हैं। एक ओर हायर पेंशन को ईपीएफओ ने सेल ट्रस्ट के नियमों का हवाला देते हुए अटका दिया है इस पर सेल प्रबंधन, इस्पात मंत्रालय अपने कर्मियों व अधिकारियों के हित मे कोई हस्तक्षेप कर मदद नहीं कर रहा हैं।

अब आने वाले माह में मेडिक्लेम का नवीनीकरण होना हैं और इन वर्षों का अनुभव है प्रीमियम में 10- 15 फीसद बढ़ोतरी। इतना लाभ कमाने के बावजूद क्या सेल अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को इसमें राहत नहीं दे सकता हैं ? इन सभी बातों से सेल भिलाई के सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारियों में एक तरीके का रोष व गुस्सा हैं।

हमारी यह मांग थी कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों के पत्नी को ई एफ बी एस के अंतर्गत मिलने वाले डी ए , बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइज्ड होकर (लगभग 50 % की वृद्धि) राशि मिलनी चाहिए वेतन समझौते के आधार पर । सीटू भिलाई के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने हमसे यह जानकारी साझा किया कि सेल अभी सिर्फ अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच संयंत्र के जिन सेवारत कर्मचारियों का निधन हो गया था और उनकी पत्नी को ईएफबीएस के अंतर्गत पुराना बेसिक+डीए मिल रहा था।

उन्हें ई एफ बी एस के अंतर्गत रिवाइज्ड बेसिक+डीए देगा। इसके सम्बन्ध में *कर्मचारी सेवाएं और कार्मिक विभाग बीएसपी सेक्टर 5 कार्यालय (अंतिम भुगतान एवं पेंशन कार्यालय) से कार्मिक के परिवार को लेटर जारी किया जा रहा है। सेक्टर 5 कार्यालय से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु लाभान्वित होने वाले परिवार अथवा उनके परिजनों को सूचित करने की आवश्यकता हैं।

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