रिटायरमेंट के बाद शादी: पति-पत्नी और बच्चे को परिवार पेंशन मिलेगी या नहीं, पढ़िए

  • सरकार ने पेंशर्स के लिए शर्त निर्धारित किया है, इसे आप विस्तार से Suchnaji.com में पढ़ लीजिए।

अज़मत अली, छत्तीसगढ़। एक बहुत ही रोचक प्रश्न है…। पेंशनर्स (Pensioners) से जुड़ी खास खबर का प्रश्न यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई पेंशनर विवाह करता है तो क्या उसके पति,पत्नी तथा उनसे पैदा बच्चों को परिवार पेंशन की पात्रता होगी?

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Vansh Bahadur

यह प्रश्न पढ़ने के बाद आप भी तरह-तरह का जवाब सोचना शुरू कर चुके होंगे। टेंशन मत लीजिए। इसका जवाब छत्तीसगढ़ सरकार खुद दे रही है। सरकार ने पेंशर्स के लिए शर्त निर्धारित किया है, इसे आप विस्तार से Suchnaji.com में पढ़ लीजिए।

Rajat Dikshit

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Janta Mazdoor Sangh Bokaro

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 21 जुलाई 1995 के पूर्व इसका प्रावधान नहीं था। किन्तु इसके बाद राज्य शासन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पेंशनर्स सेवानिवृत्ति के बाद विवाह, पुनर्विवाह करता,करती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ उस कार्यालय प्रमुख को देना अनिवार्य है। जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था।

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कार्यालय प्रमुख समुचित सत्यापन के पश्चात आवेदन पत्र संबंधित संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को छ0ग0 सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47(7) (बी) को ध्यान में रखते हुए भेजेगा, जिसके आधार पर नियमानुसार संशोधन जारी किया जाएगा।

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पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन की प्रक्रिया क्या होगी?

पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशन, भुगतान में परिवार पेंशनर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रपत्र 42 अ में आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभ किया जा सकेगा।

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पेंशन भुगतान के लिए किन बैंक शाखाओं का उपयोग किया जा सकता है?

राज्य पेंशन के मुताबिक भुगतान की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की जिनकी शाखाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है, सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2.सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 3.बैंक ऑफ इंडिया, 4. पंजाब नेशनल बैंक, 5.इलाहाबाद बैंक, 6.बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 7 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 8.यूको बैंक, 9.देना बैंक, 10 ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स।

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