- शासकीय सेवक को शारीरिक या मानसिक बीमारियों के कारण सेवानिवृत्त होने पर अशक्त पेंशन प्राप्त होता है, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम करता है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। मौजूदा समय में पेंशन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ईपीएफओ (EPFO) की गाइडलाइन। न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 (EPS 95) हायर पेंशन। पेंशन कितनी बढ़ेगी। पेंशन का कैलकुलेशन क्या है। ईपीएफओ की ताजा खबर क्या है? तमाम तरह के सवाल खूब सुनने और पढ़ने को मिल रहे हैं। Suchnaji.com आपको इस खबर में पेंशन के प्रकार के बारे में बताने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी तथ्य के मुताबिक 9 प्रकार की पेंशन होती है।
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9 प्रकार की पेंशन के बारे में डिटेल
अधिवार्षिकी पेंशन:
पेंशन जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर प्राप्त होता है।
निवृत्तिमान पेंशन:
पेंशन जिसे शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होता है।
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निगम, कम्पनी अथवा निकाय में अथवा उसके अधीन संविलियन होने पर पेंशन:
ऐसा संविलियन जनहित में घोषित किये जाने पर शासकीय सेवक को निवृत्तिमान पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा और वह चयनित निवृत्तिमान लाभ प्राप्त करेगा।
अशक्त पेंशन:
वह पेंशन जो शासकीय सेवक को शारीरिक या मानसिक बीमारियों के कारण सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होता है, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम करता है।
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क्षतिपूरक पेंशन
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद की समाप्ति के कारण सेवामुक्त करने का चयन किया जाता है, तो उसके पास क्षतिपूरक पेंशन लेने का विकल्प होगा, जिसके लिए वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हकदार हो सकता है या किसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड के परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होने पर दिया जाने वाला पेंशन।
अनुकम्पा भत्ते
एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से पदच्युत/पृथक कर दिया गया है। वह पेंशन व उपदान से वंचित रहेगा, उसकी पेंशन के साथ-साथ ग्रैच्युटी को भी जब्त कर लेगा, लेकिन पदच्युत/पदमुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी विशेष विचारों के योग्य मामलों में निर्णय कर अनुकंपा भत्ते स्वीकृत कर सकेगा।
असाधारण पेंशन:
पेंशन जो एक कार्यरत पुलिस कर्मचारी को सेवा में रहते हुए शहीद होनें पर पर प्राप्त होता है।
परिवार पेंशन:
सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी के मृत्यु पश्चात को वैध उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है।