कम पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिया रडार पर

  • मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने बढ़ाई उम्मीद।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) पर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हित में बड़ी बात बोली है। जिला न्यायिक अधिकारियों के पेंशन का मामला उछल गया है।

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कम पेंशन पर सवाल उठाया गया है। साथ ही ईपीएस 95 के तहत महज 1000 रुपए पेंशन पाने वालों ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हमारा दर्द भी सुप्रीम कोर्ट समझे। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, आज तक कोई लाभ नहीं मिल सका है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त जिला न्यायिक अधिकारियों को कम पेंशन मिलने पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से इस मुद्दे का “न्यायसंगत समाधान” खोजने को कहा। इस मामले से जहां जिला न्यायिक अधिकारियों में खुशी की लहर है। वहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठ गया है।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुर्खियों में

Tapan Datta ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा-मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से सहायता मांगी, जब यह बताया गया कि सेवानिवृत्त जिला न्यायिक अधिकारियों को 19,000-20,000 रुपये की पेंशन मिल रही है।”

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50% ईपीएफ पेंशनभोगी पा रहे 1000 रुपए ही पेंशन

पेंशनर्स ने लिखा-अब SC को रिटायर होने के बाद जिला न्यायाधीशों की गरिमापूर्ण जीवन की चिंता दिलचस्प है। ईपीएस पेंशन केस पर विचार करने पर भी जरूर विचार होना चाहिए। अब 50% ईपीएफ पेंशनभोगी (जिन्होंने अपने सेवा के दौरान हमारे देश को GDSP उत्पन्न किया) को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। क्या वे एक सभ्य जीवन जी सकते हैं?

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इधर-दिल्ली में ईपीएस पेंशनरों के लिए बैठक

NAC-EPS पेंशनर्स की बैठक नई दिल्ली में हुई। तालकोटा मैदान में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। राष्ट्रपति भवन के 30वें गेट के सामने वेलिंगटन अस्पताल से घौला कुँआ की ओर जाने वाली सड़क स्थित भवन में बैठक हुई। आंदोलन के चीफ कमांडर अशोक राउत ने सभा को संबोधित किया।

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