कर्मचारी भविष्य निधि की ताज़ा खबर: 15 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं है रोड़ा, दो जगह से एक साथ ऐसे बनें EPFO मेंबर

EPF अधिनियम 1952 के तहत सदस्यता की शर्तें…।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। आज हम आपको बताते है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees Provident Fund Scheme) यानी EPF का सदस्य कौन बन सकता है। ‘किसी भी प्रतिष्ठान जिस पर भविष्य निधि अधिनियम लागू हो’ में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15 हजार रुपए तक ही हो वह EPF का सदस्य (Member of EPF) बन सकता है।

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ऐसे सभी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियां, जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी है, उनके नियोक्ता को हर महीने ऐसे सभी कर्मचारियों के PF खाते में 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान और 12 प्रतिशत नियोक्ता का अंशदान वेतन महीने के बाद 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होता है। इसके लिए EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर अलग से नियोक्ता पोर्टल बना हुआ है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।

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देरी पर जुर्माना लग सकता है

अगर PF का पैसा जमा कराने में वह देरी करता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे नियोक्ता पर जुर्माना लगाने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

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15 हजार से अधिक वेतन वाले EPF मेंबर बन सकते है क्या?

अब बात करते हैं उनकी जिन्हें हर महीने 15 हजार रुपए से ज्यादा वेतन मिलता है…। सवाल उठता है कि क्या वे भी EPF का सदस्य बन सकते हैं ? जी हां, बिल्कुल। वे भी EPF सदस्य बनकर इस योजना का लाभ ले सकते है। मगर इसके लिए उनके नियोक्ता की सहमति आवश्यक है। दोनों की सहमति के आधार पर नियोक्ता को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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EPFO की स्वीकृति के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। जब भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को पहली बार PF का सदस्य बनाता है तो उसका UAN Generate करता है। UAN यानी Universal Account Number एक 12 अंक का नंबर है, जो प्रत्येक EPF मेंबर की आजीवन पहचान है।

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सभी सदस्य यह जरूर सुनिश्चित करें कि UAN में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक एकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पैन नंबर आदि सभी सही हो।

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आपके खाते में PF जमा हो रहा या नहीं, ऐसे करें चेक

अब सवाल आता है कि PF का पैसा तो काट लिया गया लेकिन वह आपके खाते में जमा हुआ या नहीं… इसका पता कैसे लगाएं ? तो इसका बहुत आसान तरीक है। EPF का कोई भी सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल/E-पासबुक पर लॉग-इन करके हर महीने अपने PF खाते में जमा हुई रकम का पता लगा सकता है। वैसे तो EPFO भी नियमित रूप से SMS अलर्ट के जरिए अपने सभी सदस्यों को इस बारे में अपडेट करता रहता है।

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PF एकाउंट में पैसा जमा नहीं होने पर यह करें

अगर PF का पैसा काटने के बावजूद वह आपके खाते में जमा नहीं हुआ है तब क्या करेंगें ? ऐसी स्थिति में E.P.F.I.G.M.S पोर्टल पर अपने नियोक्ता के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा सकते है। जांच में शिकायत यदि सही पाई जाती है तो EPFO उस नियोक्ता के खिलाफ वसूली कार्रवाई व जुर्माना लगाने के अलावा आपराधिक न्यासभंग की कार्रवाई भी कर सकता है।

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EPF मेंबर बनते ही बन जाते है EDLI सदस्य

EPF योजना का सदस्य बनने के साथ ही आप स्वत: एम्पलॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के सदस्य भी बन जाते है और अर्हता होने पर आप कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी बन सकते है।

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दो प्रतिष्ठान के बन सकते है EPF मेंबर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग एक से अधिक संस्थान में काम करते हैं, वे दोनों ही प्रतिष्ठान से EPF के सदस्य बन सकते है। लेकिन उनका PF खाता नंबर/मेंबर ID अलग-अलग होगा, जो उनके UAN से जुड़ा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप नौकरी में रहते हुए EPF की सदस्यता नहीं छोड़ सकते।

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नियोक्ता के लिए है जरूरी

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जो व्यक्ति EPF का सदस्य बन जाता है वह तब भी सदस्य बना रहेगा जबकि उसका वेतन 15 हजार रुपए से अधिक हो जाता है। यदि कोई सदस्य नए प्रतिष्ठान में 15 हजार से अधिक वेतन पर Join करता है, तो नए नियोक्ता के लिए भी अनिवार्य है कि उसे EPF सदस्य बनाए। EPF योजना आपको सामाजिक सुरक्षा देती है, इसलिए इसका लाभ अवश्य लीजिए।

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