Suchnaji

EPS 95 पेंशन पाने के लिए भरना होगा 10D फॉर्म, जानिए प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरत

EPS 95 पेंशन पाने के लिए भरना होगा 10D फॉर्म, जानिए प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरत

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। फिर सर्विस टैप के अंतर्गत ‘फॉर एम्पलॉइज’ पर क्लिक करें।

AD DESCRIPTION

Suchnaji.com न्यूज़। पेंशन स्कीम (Pension Scheme) के तहत आप के आश्रितों को कई तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तमाम स्कीम का Suchnaji.com पर बीते दिनों विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हमने 10D ऑनलाइन फॉर्म के बारे में भी जानकारी दी थी। हमारे EPFO की पिछले सीरीज में यह उल्लेख किया गया था कि इसकी अगली कड़ी में 10D ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड ही बताई जाएगी। तो आइए जानते है 10D फॉर्म क्या है और पेंशन हासिल करने के लिए कितनी है इसकी आवश्यकता…।

AD DESCRIPTION AD DESCRIPTION

ये खबर भी पढ़ें : कर्मचारी पेंशन योजना 1995:  EPFO से कैसे लें लाभ, आश्रित बच्चें-पैरेंट्स आपकी मृत्यु के बाद ऐसे पा सकते है जमा पूंजी, ये है 7 पेंशन

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन 10D भरने की प्रक्रिया…

आज हम आपको पेंशन दावा फॉर्म 10D भरने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। यह डिटेल पूरी तरह से 15 स्टेप में आपको विस्तार से बताई जाएगी।

स्टेप-1) फॉर्म 10D भरने के लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। फिर सर्विस टैप के अंतर्गत ‘फॉर एम्पलॉइज’ पर क्लिक करें।

ये खबर भी पढ़ें : कर्मचारी पेंशन योजना 1995:  EPFO से कैसे लें लाभ, आश्रित बच्चें-पैरेंट्स आपकी मृत्यु के बाद ऐसे पा सकते है जमा पूंजी, ये है 7 पेंशन

स्टेप-2) इस पेज पर मेंबर यूएएन (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) अथवा ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने मेंबर ई-सेवा पोर्टल यानी ‘यूनिफाइ मेंबर पोर्टल’ खुल जाएगा।

स्टेप-3) मेंबर ई-सेवा पर यूएएन संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप-4) यदि ई-नॉमिनेशन न किया हो तो सबसे पहले ई-नॉमिनेशन भर लें। इसका लिंक पॉपअप स्क्रीन पर मौजूद रहता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Pensioners: लोकसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस को नोटा से जवाब देने का दावा, 76 लाख पेंशनभोगी मायूस

स्टेप-5) ई-नॉमिनेशनल पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प में जाएं और क्लेम फॉर्म 10D (टेन-डी) का चयन करें।

स्टेप-6) अपना बैंक एकाउंट नंबर को वेरीफाई कर लें।

स्टेप-7) नियम और शर्तों को स्वीकार करें।

ये खबर भी पढ़ें :  ईपीएस 95 पेंशनर्स को भाजपा के घोषणा पत्र से बड़ा झटका, पेंशनभोगियों की प्लानिंग उजागर

स्टेप-8) अगली स्क्रिन में दिखाई जा रही डिटेल्स की बराबर जांच करें। इसके बाद ‘प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक कर लें।

स्टेप-9) ‘स्कीम प्रमाण पत्र’ और ‘डिफर्ड पेंशन’ के विकल्प में ‘No’ पर क्लिक कर लें।

स्टेप-10) परिवार के सदस्य का एड्रेस, बैंक एकाउंड नंबर आदि की सही तरह से जांच कर लें।

 ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी, अब कोर्ट जाने की बारी, बड़ा नुकसान

स्टेप-11) ‘चूज फाइल’ विकल्प पर क्लिक कर लें। बैंक खाते का चेक अथवा अटेस्टेड पासबुक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर लें।

स्टेप-12) अपलोडेड फाइल को देख कर जांच कर लें।

स्टेप-13) नियम और शर्तों पर क्लिक कर लें और अपना आधार लिंक, फोन नंबर पर ‘OTP’ भेंज दें।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Higher Pension: खाते में पैसा भेजने से पहले EPFO का अड़ंगा, पढ़िए SAIL CPF Trust विवाद

स्टेप-14) प्राप्त OTP को भरकर फॉर्म जमा कर दें।

स्टेप-15) प्रक्रिया पूरी होने पर जमा दावे की कॉपी ‘क्लिक हेयर’ पर देख सकते हैं।

इसके बाद आपका 10D फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा हो जाएगा। यह ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है। इसे बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPS-95 Pension: न्यूनतम पेंशन 7500+DA संभव नहीं!