EPS 95 Higher Pension: PF Trust को लेकर दायर हो रहा केस, हाईकोर्ट की भाषा ही समझता है EPFO…

  • स्वतंत्र पीएफ ट्रस्ट (PF Trust) को भी सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए पात्र माना है।

अज़मत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट (PF Trust) का विवाद गहरा गया है। ईपीएफओ (EPFO) की ओर से नियमों की दुहाई देकर जमा पैसा वापस करने का मामला तूल पकड़ चुका है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च वेतन पर हायर पेंशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब अधर में है। इसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने जा रही है। याचिका करने जा रहे पूर्व कार्मिक का कहना है कि ईपीएफओ कोर्ट की भाषा ही समझता है। अब सब्र का बांध टूट चुका है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के पूर्व कर्मचारी व श्रमिक नेता राजेंद्र पिल्लै ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। Suchnaji.com से बातचीत करते हुए पूर्व श्रमिक नेता ने कहा कि बीएसपी से रिटायरमेंट के बाद अब उम्मीद थी कि हायर पेंशन मिलेगी। लेकिन, ईपीएफओ अपनी मनमानी के चलते कार्मिकों को उनके अधिकार से वंचित कर रहा है।

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ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट का बहाना बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ ट्रस्ट के सदस्यों को पात्र माना है। स्वतंत्र पीएफ ट्रस्ट (PF Trust) को भी सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए पात्र माना है। बावजूद, इसके ईपीएफओ भाग रहा है। इसलिए कोर्ट की भाषा में ही ईपीएफओ को समझाने का वक्त आ गया है। पेंशनर्स की भाषा ईपीएफओ नहीं समझ रहा है। कोर्ट की भाषा ही ईपीएफओ बेहतर ढंग से समझता है।

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ईपीएफओ 6 मार्च से वापस कर रहा पैसा

ईपीएफ 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट (joint option form supreme court) के आदेश के बाद ईपीएफओ ने भरवाया। प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद ईपीएफओ (EPFO) की ओर से डिमांड लेटर जारी किया गया। सेल या अन्य पीएसयू के पीएफ ट्रस्ट के नियमों में खामियां होने की बात बोलकर ईपीएफओ (EPFO) ने 6 मार्च से फॉर्म लौटाना शुरू कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा जमा कराया गया पैसा भी उनके खाते में वापस कर दिया गया है।

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राजेंद्र पिल्लै का कहना है कि उच्च वेतन पर उच्च पेंशन की पात्रता कोर्ट ने दी है। फिर, ईपीएफओ क्यों लगाम लगा सकता है। 2 माह बीतने के बाद भी दिल्ली से कोई आदेश नहीं आया है। ईपीएफओ मुख्यालय (EPFO Head Office) की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है।

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30-35 लाख से ज्यादा जमा पैसा वापस आया

ईपीएफओ (EPFO) के खिलाफ कोर्ट जाने का दावा करने वाले राजेंद्र पिल्लै का कहना है कि गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही वह बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बीएसपी से ही 35 लाख पैसा तक जमा कराया गया, जो वापस आ गया। अधिवक्ता से बातचीत हो चुकी है। ट्रस्ट 1965 में बना था। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को खुद कोई पैसा नहीं देना है। जो पैसा आ रहा है, उसी में से देना है।

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