बकाया संपत्ति कर लेने गए अधिकारियो से गाली-गलौज करने पर FIR

FIR for abusing officials who went to collect outstanding property tax
आयुक्त का सख्त निर्देश है कि जो कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्य में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज होगी।
  • हरि चौहान द्वारा 2021 से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जा रही थी।
  • नियमित वसूली अभियान के अंतर्गत निगम के अधिकारी संबंधित के निवास स्थल पर गए थे।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बकाया संपत्तिकर (Outstanding Property Tax) लेने गए अधिकारियो से गाली गलोच करने वाले पर FIR दर्ज हो गई है। भिलाई नगर निगम ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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नगर निगम भिलाई क्षेत्र (Nagar Nigam Bhilai Area) में जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर के राजस्व वसूली का दल 1,08,193.00 रुपये का बकाया संपत्तिकर लेने के लिए हरि चौहान, पिता विश्वनाथ चौहान निवासी नेहरू भवन रोड चाचा पान ठेला के सामने वार्ड कं. 17 सुपेला के घर संपत्तिकर लेने गए थे।

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हरि चौहान द्वारा शराब के नशे में संपत्तिकर देने से मना किया गया और अधिकारियों से गाली-गलोच व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। कर्मचारियो पर अपने बेटे का पुलिस में होने का घौस देने लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा पुलिस में है। उसके इस व्यवहार को शासकीय कार्य में बाधा मानते हुए सुपेला थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया।

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आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के आदेशानुसार सभी संपत्तिकर बकायादारी को कई बार नोटिस दिया गया है कि संपत्तिकर बकायादाता अपनी संपत्तिकर की राशि जमा करें। जिन लोगो द्वारा संपत्तिकर जमा नहीं किया जा रहा है।

ऐसे बकायादाता के आवास एवं दुकानो पर जाकर नगर निगम भिलाई के दल द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में जोन के 01 के सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न कुमार तिवारी द्वारा जब कार्यवाही के लिए गए उनके साथ शासकीय कार्य में बाधा एवं अभद्र व्यवहार किया गया।

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जोन आयुक्त से प्राप्त निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 बीएनएसएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आवेदन दिया गया। प्राथमिकी प्रथम दृष्टिया घारा 296 प्वाइंट 221 बीएनएसएस का अपराध घटित मानते हुए अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है।

हरि चौहान द्वारा 2021 से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जा रही थी। नियमित वसूली अभियान के अंतर्गत निगम के अधिकारी संबंधित के निवास स्थल पर गए थे।

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आयुक्त का सख्त निर्देश है कि जो कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्य में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर दण्डात्म कार्यवाही की जावेगी। अगर किसी को अपनी बात कहनी है, उसका पत्र द्वारा उचित माध्यम से अपनी बात कह सकता है।

कार्यवाही के दौरान राजेश कुमार गुप्ता, नंदू सिन्हा, श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड के कामेश्वर पाण्डेय, गुडडू सिंह आदि उपस्थित रहे।

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