अवैध शराब केवल राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेची गई थी।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।
तलाशी आबिद ढेबर और मोहम्मद हसन रजा मेमन (दोनों गरियाबंद से), मोहम्मद गुलाम मेमन, सरफराज मेमन और मोहम्मद हसन रजा मेमन (सभी मैनपुर, जिला-गरियाबंद से) और सरफराज मेमन, रायपुर अनवर ढेबर के सहयोगी हैं।
ईडी की जांच से पहले पता चला था कि अनवर ढेबर अनिल टुटेजा और अन्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित शराब सिंडिकेट का सरगना है। अनवर ढेबर ने विषय मामले में उत्पन्न लगभग सभी अपराध की आय (पीओसी) को संभाला है।
इस स्तर पर 2161 करोड़ रुपये का मामला दर्ज किया गया। सिंडिकेट के निर्बाध संचालन के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के दस्तावेज भी जुटाए गए। 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ईडी की जांच से पता चला है कि पीओसी अवैध कमीशन के रूप में उत्पन्न किया गया था, जो कई तरीकों से उत्पन्न किया गया था।
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पार्ट-ए कमीशन: सीएसएमसीएल यानी शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रत्येक ‘केस’ के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई थी। पार्ट-बी कच्ची शराब की बिक्री: बेहिसाब “कच्ची ऑफ-द-बुक” देशी शराब की बिक्री।
एक भी रुपया राज्य के खजाने में नहीं पहुंचा
इस मामले में, एक भी रुपया राज्य के खजाने में नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी आय सिंडिकेट ने अपने पास रख ली। अवैध शराब केवल राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेची गई थी। पार्ट-सी कमीशन: कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई। विदेशी शराब क्षेत्र में कमाई के लिए पेश किए गए FL-10A लाइसेंस धारकों से कमीशन भी।
आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त
तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। तलाशी में यह भी पता चला कि अनवर ढेबर के सहयोगियों द्वारा जांच अवधि के दौरान कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से अधिक हैं।
करेंसी नोट गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला कि संपत्तियां बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत पर खरीदी गई थीं, जो पीओसी से उत्पन्न नकदी घटक के उपयोग को उजागर करती हैं। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, कई परिसरों से करेंसी नोट गिनने वाली मशीनें भी मिलीं, जो इन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में नकदी संभालने के साक्ष्य को उजागर करती हैं।
205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
विषय मामले में, 205 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क करने का एक कुर्की आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। अब तक इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभियोजन पक्ष की शिकायत के साथ-साथ दो पूरक पीसी दायर किए गए हैं, जिनमें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। आगे की जांच जारी है।
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