बीएसपी द्वारा जारी पत्र में बीएसपी द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त निर्माण के नियमतिकरण से स्वयं को अलग रखने का उल्लेख है।भिलाई लीज जनकल्याण अधिकार संघर्ष समिति की अगली बैठक जो 2 जुलाई को शाम 5 बजे सेक्टर 10 कॉफ़ी हाउस में होनी है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप में हाउस लीज और रजिस्ट्री को लेकर चल रहे विवाद पर और तनातनी बढ़ गई है। बीएसपी की ओर से जारी पत्र की भाषा को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दम भर दिया गया है। बीएसपी के पत्र का जवाब कानूनी तरीके से देने की तैयारी शुरू हो गई है।
लीज जनकल्याण अधिकार संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक इंडियन कॉफ़ी हाउस सेक्टर 10 में हुई। नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व प्रभारी सीजू एन्थोनी के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में लीज आवासो के पंजीयन के लिए बीएसपी द्वारा जारी पत्र/नोटिस पर चर्चा की गई। बीएसपी की भूमिका की भी चर्चा की गई।
बीएसपी द्वारा जारी पत्र में बीएसपी द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त निर्माण के नियमतिकरण से स्वयं को अलग रखने का उल्लेख है। परन्तु आज तक लीज एग्रीमेंट का पंजीयन नहीं कर पाने का दोष लीजिधारी पर मढ़ दिया गया है। बीएसपी द्वारा स्वयं को इस मुद्दे से अलग रखे जाने की निंदा की गई।
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भिलाई लीज जनकल्याण अधिकार संघर्ष समिति की अगली बैठक जो 2 जुलाई को शाम 5 बजे सेक्टर 10 कॉफ़ी हाउस में होनी है। इस बैठक में कानूनी पक्ष की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। समिति द्वारा बीएसपी के लीज आवास जो तीनों विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर, वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण में फैले हुए है। इन सभी क्षेत्रों में 3-3 प्रतिनिधि सेक्टर आधार पर नियुक्त किए गए, जो समय-समय पर उन क्षेत्र के लीजधारकों को कार्य की प्रगति और समन्वय स्थापित कर पूरे 4500 हितग्राही के लिए कार्य करेंगे।
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लीज समिति ने राजस्व प्रभारी को धन्यवाद दिया कि सीजू एन्थोनी द्वारा विगत दिनों जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमे मांग की गई थी कि पंजीयन के सन्दर्भ मे बीएसपी से स्पष्टीकरण मांगे कि पंजीयन की प्रक्रिया में बीएसपी की भूमिका क्या है, क्योंकि लीजिधारक के साथ एक पक्ष बीएसपी प्रबंधन भी है।
सभी उपस्थित लीजिधारकों ने वर्तमान बाजार दर पर पंजीयन शुल्क अदा कर पाने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि 20-22 वर्ष पूर्व लीज आवासों को खरीदते समय या तो जमा पूंजी समाप्त हो गई या भारी कर्ज लेकर आवासों को ख़रीदा गया। वर्तमान में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क का भार वहन करने की स्थिति में लीजधारक नहीं है।
सभी लीजधारक जिला प्रशासन से बीएसपी द्वारा दी गई नोटिस के खिलाफ हस्तक्षेप कर बीएसपी को नोटिस देकर 20-22 वर्ष बिलम्ब से पंजीयन करवाने का कारण पूछा जाए, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके कि किसी की गलती की सजा लीजधारक को ना मिले।
इस बैठक में प्रमुख रूप से बीएसपी के पूर्व विधि अधिकारी गिरजा शंकर सिंह, पूर्व बीएसपी अधिकारी एवं पार्षद अभय कुमार सोनी, पूर्व महाप्रबंधक नगर सेवा वसंत दिवेकर, जावेद खान, अधिवक्ता रविशंकर सिंह, विजयकांत पांडे, प्रताप सिंह रंधावा, एस डेविड, नंदू पिल्लई, आरबीके राव, केएस प्रसाद, बीके चक्रवर्ती, एनके उपाध्याय, वीएसटी रामन, आरबी कोरी, एमके गुप्ता, एचके देवांगन, देवेंद्र ठलेरिया, हिमांचल साहू, एयू खान, एस मालवीय खान, एनके उपाध्याय, अरुण तलवार, रणजीत सिंह, एनसी शर्मा, सी अनिल, अनिल झा, टी दास, एस रुद्रा, अरुण अग्रवाल, डी दास आदि लीज धारक शामिल थे।



















