ईपीएस 95 पेंशन पर भिलाई स्टील प्लांट से बड़ी खबर, मिली कानूनी जीत

  • आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में 5 वर्ष की बाध्यता समाप्त।
  • एचएमएस यूनियन ने दायर किया था परिवाद। प्रबंधन के साथ समझौता।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel plant) से बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के लाभ से वंचित होने वालों को अब बड़ी राहत मिल गई है। कर्मचारी यूनियन एचएमएस के महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र के परिवाद का रिजल्ट आ गया है।

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ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension ) लेने के लिए सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी अथवा उनकी पत्नी को आईडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में ऐसे कर्मचारी से प्रमाणित करना होता था, जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से ज्यादा बची हो। वर्तमान स्थिति में ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

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भिलाई इस्पात सयंत्र (Bhilai STeel plant) में 1998 से लेकर सन 2012 तक संयंत्र में भर्ती प्रक्रिया बहुत कम थी, जिसके कारण पुराने एवं नए कर्मचारियों के बीच आयु का अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। यही एक मुख्य कारण है कि पुराने एवं नए कर्मचारियों के बीच में पारिवारिक परिचय लगभग शून्य हो गया।

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सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों के लिए भी समस्या

एचएमएस महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा-सेवानिवृत हो रहे कर्मचारी को भी शुभकामना में ऐसे कर्मचारियों का विवरण देना होता है जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से ज्यादा बची हो, लेकिन सेवानिवृत हो रहे कर्मचारी भी इसका विवरण देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके साथी कर्मचारी भी 5वर्ष के पूर्व सेवानिवृत हो रहे हैं।

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विधवा पेंशन में भी समस्या

सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को विधवा पेंशन लेने हेतु आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ऐसे कर्मचारियों से लेना पड़ता है, जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से ज्यादा बची हो, जो संभव नहीं होता है। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के कारण विधवा ने ईपीएस 95 का पेंशन नहीं लिया।

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सहायक समायुक्त केंद्रीय रायपुर के समक्ष 2024 में परिवाद दायर

इसी संबंध में एचएमएस यूनियन के महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र द्वारा एक परिवाद सहायक समायुक्त केंद्रीय रायपुर के समक्ष फरवरी 2024 में प्रस्तुत किया गया था। प्रबंधन के साथ सहायक श्रमायुक्त केंद्रीय रायपुर की मध्यस्थता में पांच बैठके हुई। स्थानीय स्तर पर भी यूनियन एवं प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा हुई।

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7 मई 2025 को सहायक श्रमायुक्त केंद्रीय रायपुर कार्यालय में हुई बैठक में प्रबंधन एवं यूनियन आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में 5 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने तथा वर्तमान कर्मचारियों को हर 3 वर्ष में आधार वेरिफिकेशन कराने पर सहमति हुई।

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यूनियन ने प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए यह कहा कि कर्मचारी हित में लिया गया एक अच्छा निर्णय है। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष हरीराम यादव, महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र तथा प्रबंधन की ओर से राहुल थोटे उपस्थित थे।

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