- EPF छूट कैसे सरेंडर करते है आज इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़िए।
- यदि कोई नियोक्ता एक्जेम्पशन को सरेंडर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ट्रस्ट के बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित करना होगा
- गैर छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंप्लायंस करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध पत्र जरूरी।
- ट्रस्ट द्वारा किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की अंडरटेकिंग का पत्र आवश्यक।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) से जुड़ी एक और खबर आपके लिए है। आपको बताने जा रहे है कि छूट (Exemption) को वापस (Surrender) कैसे किया जाता है…। बीते दिनों suchnaji.com News पर आपको EPF Act के अंतर्गत Exemption यानी छूट क्या है और कंपनियों को एक्जेम्पशन कैसे मिलता आदि बताया गया। आपने ये भी जाना कि एक्जेम्पटेड कंपनीज को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। आज हम आपको ‘सरेंडर ऑफ एक्जेम्पशन’यानी छूट को वापस करने के बारे में विस्तार से बताएंगे।
कभी-कभी नियोक्ता एक्जेम्पशन को जारी रखना नहीं चाहता हैं और एक गैर छूट प्राप्त स्थापना की तरह EPFO में ही अपने कर्मचारियों का EPF जमा करना चाहते है। ऐसे मुख्यत: दो कारणों से होता है…
01) नियोक्ता EPF जमा पर EPFO से बेहतर ब्याज और सेवाएं में असमर्थ अनुभव करता हैं।
02) EPFO की सेवाओं पर सदस्यों के बढ़ते विश्वास के कारण इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
जानिए आखिर क्या है प्रक्रिया
यदि कोई नियोक्ता एक्जेम्पशन को सरेंडर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ट्रस्ट के बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित करना होगा और एक तिथि भी निर्धारित करनी होगी, जिससे वह गैर छूट प्राप्त स्थापना की भांति अनुपालन करना चाहता है।
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निर्धारित की जाने वाली तिथि कम से कम 30 दिन आगे की होनी चाहिए ताकि संबंधित प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकें। नियोक्ता को बहुमत कर्मचारियों से लिखित सहमति भी लेनी होगी।
इसके बाद उसे निर्धारित फॉर्म SE-1 में एक्जेम्पशन ग्रांट करने वाली सरकार को संबोधित आवेदन संबंधित RPFC को ई-मेल और डाक से भेजना चाहिए। इस आवेदन के साथ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करने होंगे।
इन दस्तावेजों के बगैर प्रक्रिया अधूरी
01)गैर छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंप्लायंस करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध पत्र।
02) ट्रस्ट द्वारा किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की अंडरटेकिंग।
03) ट्रस्टी बोर्ड के रेजोल्यूशन की नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रति।
04) ट्रस्टी बोर्ड के रेजोल्यूशन की ट्रस्टीज द्वारा प्रमाणित प्रति।
05) पिछले तीन साल के कंप्यायंस ऑडिट के ऑब्जर्वेशन के जवाब।
06) कर्मचारियों की सहमति का पत्र।
07) छूट प्राप्त करने वाली अधिसूचना की प्रति।
08) ट्रस्ट के कॉरपस का विवरण और पिछले तीन साल की बैलेंस शीट की प्रतियां एवं कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक माने जाते है।
सात दिन के अंदर इसकी जांच
आवेदन की प्राप्त के सात दिन के अंदर इसकी जांच की जाएगी। नियमानुसार सही पाए जाने पर RPFC स्थापना को गैर छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंप्लायंस करने की अनुमति दे देगा। इस अनुमति की तिथि से 25 दिन के भीतर स्थापना को अपने सभी कर्मचारियों का लेखा-जोखा देना होगा।
इसके बाद 10 दिन के भीतर ट्रस्ट के खातों में जमा राशि को EPFO के साथ में जमा करना होगा। साथ ही, 30 दिन के भीरत स्थापना को प्रतिभूतियों की राशि को जमा करना होगा। इसमें देरी होने पर EPF अधिनियम के तहत अर्थदण्ड (फाइन) और ब्याज देय होगा। इसलिए जरूरी है कि कंपनी इसकी तैयारी पहले से ही कर लें।
आदेश सरकारी गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जाएगा
RPFC एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ट्रस्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएगा, जिसका व्यय स्थापना को उठाना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समस्य कार्यवाही पूर्ण करने के बाद आवेदन को जोनल ऑफिसर के माध्यम से EPFO मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां इसे जांच के बाद CBT की एक्जेम्पटेड एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
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और समिति के अनुमोदन के बाद इस CBT के रेटीफिकेशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इसे समुचित सरकार को भेजा जाएगा, जो छूट निरस्त करने का आदेश पारित करेगी। यह आदेश सरकारी गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।
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EPFO का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिसर
EPFO ने 30 अक्टूबर 2023 को ‘सरेंडर ऑफ एक्जेम्पशन’ पर एक विस्तृत SOP यानी ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिसर (Standard Operating Procedure)’ जारी किया है, जिसे आप EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर एक्जेम्पटेड एस्टेब्लिशमेंट टैब के अंतर्गत देख सकते हैं।
तो यह ‘सरेंडर ऑफ एक्जेम्पशन’ पर भी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकरियों के लिए आप लगातार suhcnaji.com News पढ़ते रहिए और मित्रों, परिवारजनों से शेयर करते रहिए।
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