कर्मचारी पेंशन योजना 95: कमाऊ पिता की मौत के बाद नन्हें और दिव्यांग बच्चों की छोड़िए चिंता, ऐसे मिलेगी EPS 95 पेंशन, सबको मिलता रहेगा पैसा

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सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। सरकारी या गैर सरकारी फर्म (government or non-government firm), उपक्रम में काम करने वाले शख्स की अकस्मात मौत के बाद उनके पीछे उनकी विधवा पत्नी और नन्हें बच्चों की चिंता होने लगती है। कहीं, शारीरिक या मानसिक दिव्यांग बच्चे होने पर स्थिति और चिंताजनक हो जाती है।

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लेकिन ऐसे कर्मी, जो पेंशन स्कीम के सदस्य हों उनके आश्रित बच्चों को पर्याप्त पेंशन मिलती है। उनकी विधवा पत्नी से लेकर बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। आइए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण पेंशन योजना के बारे में आज Suchnaji.com आपको बताने जा रहे है…।

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अनाथ पेंशन

अनाथ पेंशन में विधवा पेंशन का 75 फीसदी (75%) दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अनाथ पेंशन के प्रावधानों पर नजर डाले तो यह एक मौजूदा समय में दो बच्चों को ही मिलेगा। इसके दायरे में आने वाले अनाथ बच्चों को उनकी 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा।
किसी भी समय में अधिकतम दो बच्चों को पेंशन दिए जाने का नियम है। मतलब दो से ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में पहले, दूसरे बच्चे को पेंशन दिया जाएगा। पहले सबसे बड़े बच्चे और दूसरे नंबर के बच्चे को, फिर उम्र के लिहाज से तीसरे बच्चे को पेंशन दिया जाएगा।

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25 साल का बच्चा जैसे होगा उसकी पेंशन बंद करके तीसरे, फिर चौथे और इसी क्रम में यह योजना आगे बढ़ते जाएगी और सभी को पारी-पारी से पेंशन का लाभ मिलेगा।

इसके बाद बच्चे की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा लेकिन कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से दिव्यांग है या फिर शारीरिक तौर पर अपंग है तो उसे आजीवन पेंशन दिया जाएगा। मतलब ऐसे हितग्राही बच्चे को उनके जीवनकाल में 25 साल के बाद भी और हमेशा, जीवन भर पेंशन दिया जाएगा।

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कर्मचारी पेंशन योजना

कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के इन प्रावधानों से यह साफ-साफ स्पष्ट होता है कि पेंशन योजना के निर्माणकर्ताओं, उसे आकार देने वाले निर्माताओं ने परिवार की सभी जरूरतों का किस तरह से पूरा ध्यान रखा गया है। भरपूर ख्याल रखा है, ताकि इसका लाभ अनाथ होने की परिस्थिति में भी बच्चों को मिलते रहे।

शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भी हासिल होता रहे। या परिवार में कोई और कमाऊ नहीं होने की परिस्थिति में पेंशन का लाभ मिलता रहे।

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